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बेटी से छेड़छाड़ के झूठे आरोप से पिता बरी

नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी बेटी के साथ छेड़खानी और यौन उत्पीड़न के आरोप से बरी कर दिया क्योंकि लड़की ने कहा कि मां के साथ पिता के बार बार झगड़ा करने की वजह से उसने उसके विरुद्ध झूठी शिकायत दर्ज कराई. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार गुप्ता ने […]

नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी बेटी के साथ छेड़खानी और यौन उत्पीड़न के आरोप से बरी कर दिया क्योंकि लड़की ने कहा कि मां के साथ पिता के बार बार झगड़ा करने की वजह से उसने उसके विरुद्ध झूठी शिकायत दर्ज कराई.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार गुप्ता ने पटेल नगर निवासी रजनीश कुमार गुप्ता को दस साल की लड़की से छेडखानी एवं यौन उत्पीड़न करने के आरोपों से मुक्त कर दिया.
अदालत ने कहा कि बेटी और मां इस मामले में गवाह हैं लेकिन दोनों ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया. उनसे जिरह की गयी लेकिन इस मामले के पक्ष में कोई बात सामने नहीं आयी. जिसके बाद उसे बरी किया जाता है.
अदालत ने कहा कि लड़की ने कहा कि उसके पिता शराब पीकर उसकी मां से झगडते रहते थे और वह इस बात से परेशान रहती थी ऐसे में उसने उसके विरुद्ध झूठी शिकायत दर्ज करायी.
अदालत ने कहा कि प्रारंभ में अपनी बेटी की शिकायत में उसका पक्ष लेने वाली उसकी मां को उसके पिता के जेल में दो महीने बीतने के बाद पता चला कि उसकी बेटी ने घटना के बारे में झूठ बोला था.
अभियोजन के अनुसार इस साल 21 जनवरी को लड़की ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जब उसकी मां घर में नहीं होती है तब उसके पिता नशे की हालत में उसका यौन उत्पीड़न करते हैं.

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