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रेलवे टिकट रद्द करवाना महंगा पड़ेगा

नयी दिल्ली : रेलवे ने टिकटों के रिफंड नियमों में व्यापक बदलाव किया है. नए रिफंड नियमों के तहत ट्रेन रवाना होने के दो या तीन घंटे भीतर टिकट की वापसी नहीं हुई तो टिकट धनराशि का एक भी रुपया भी नहीं मिलेगा. आरक्षित टिकटों के लिए ट्रेन छूटने से दो घंटे पहले और अनारक्षित […]

नयी दिल्ली : रेलवे ने टिकटों के रिफंड नियमों में व्यापक बदलाव किया है. नए रिफंड नियमों के तहत ट्रेन रवाना होने के दो या तीन घंटे भीतर टिकट की वापसी नहीं हुई तो टिकट धनराशि का एक भी रुपया भी नहीं मिलेगा.

आरक्षित टिकटों के लिए ट्रेन छूटने से दो घंटे पहले और अनारक्षित टिकटों के लिए तीन घंटे पहले का समय निर्धारित किया गया है. कन्फर्म तत्काल टिकटों की वापसी नहीं होगी जबकि आरएसी और प्रतीक्षा सूची के टिकटों को तीन घंटे के भीतर रद्द करवाना होगा. रिफंड नियमों में टिकट रद्द कराने की अवधि में व्यापक बदलाव किया गया है. रिफंड के नए नियम एक जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे.

नए रेलमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे के मंत्रालय की कमान संभालने के एक सप्ताह बाद मंत्रालय ने टिकट रिफंड नियमों में 15 वर्ष बाद संशोधन किया है. हालांकि इसकी तैयारी पूर्व रेलमंत्री पवन कुमार बंसल के कार्यकाल के दौरान हो गई थी. अब इस आशय के परिपत्र को गजट किया गया है. टिकट रिफंड के नियमों में समयावधि को लेकर इस तरह से बदलाव किया गया है कि यदि किसी कारणवश यात्री टिकट नहीं रद्द करा पाया तो उसे टिकट की पूरी धनराशि से हाथ धोना पड़ेगा.

यात्रा न करने की स्थिति में तीन दिन पूर्व खरीदे जाने वाले अनारक्षित टिकटों की वापसी यात्रा तिथि के एक दिन पूर्व रात 12 बजे तक करवानी होगी नहीं तो धन की वापसी नहीं होगी. इसी तरह से अन्य अनारक्षित रेल टिकटों को ट्रेन रवाना हो से तीन घंटे के भीतर करानी होगी.

आरक्षित टिकटों के रिफंड के मामले में धनराशि की कटौती रेल बजट 2013-14 में घोषित नए रद्दीकरण शुल्क के अनुसार ही होगा, लेकिन इसकी वापसी की अवधि में बदलाव किया गया है. मौजूदा समय में 24 घंटे पहले आरक्षित श्रेणी के टिकट को रद्द कराने पर एसी फर्स्ट, एक्जीक्यूटिव श्रेणी में 120 रुपये प्रति यात्री की कटौती, सेकेंड एसी, फस्र्ट क्लास में प्रति यात्री सौ रुपये, एसी थ्री, थ्री इकॉनामी और एसी चेयरकार में प्रति यात्री 90 रुपये, स्लीपर श्रेणी में 60 रुपये प्रति यात्री और सेकेंड क्लास में 30 रुपये प्रति यात्री की कटौती होगी.

एक जुलाई से लागू होने वाले नए रिफंड में कटौती की धनराशि यह रखी गई है, लेकिन समयावधि 24 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे पहले कर दिया गया. इसी तरह से मौजूदा चार घंटे पहले टिकट रद्द कराने की अवधि को छह घंटे पहले कर दिया गया है.

इस अवधि में आरक्षित रेल टिकट पर किराये की कुल धनराशि की 25 प्रतिशत की कटौती होगी जबकि दो सौ किलोमीटर, पांच सौ किलोमीटर और पांच सौ से अधिक किलोमीटर के लिए टिकट रद्द कराने की अवधि क्रमश: तीन घंटे, छह घंटे और 12 घंटे पहले को बदलकर दो घंटे पहले कर दिया गया है और इस दो घंटे की अवधि की दौरान टिकट रद्द कराने पर किराये की कुल धनराशि की 50 प्रतिशत की कटौती होगी. आरक्षित रेल टिकटों के मामले में ट्रेन रवाना होने के दो घंटे के भीतर टिकट की वापसी करानी होगी, दो घंटे बाद टिकट रद्द नहीं किया जाएगा और एक रुपया भी यात्रियों को नहीं मिलेगा.

आरक्षित श्रेणी की आरएसी और प्रतीक्षा सूची के टिकटों का रद्दीकरण भी ट्रेन रवाना होने के दो घंटे के भीतर करवाना होगा. इस मामले में अन्य कटौती के अलावा लिपिकीय शुल्क की भी कटौती होगी. हालांकि नए रिफंड नियमों में पार्टी टिकट बुकिंग और परिवार के समूह में टिकट होने की दशा में यदि कुछ सदस्यों के टिकट कन्फर्म होते हैं तो सभी सदस्यों के टिकट वापस हो सकते हैं. इस मामले में कन्फर्म टिकट की धनराशि में कोई कटौती नहीं की जाएगी. लेकिन इन टिकटों को ट्रेन रवाना होने के छह घंटे पहले अथवा ट्रेन रवाना होने के दो घंटे के भीतर करवाना होगा.

ई-टिकट के मामले में रिफंड के लिए नए समयावधि ही लागू होगी. लेकिन इसके लिए टीटीई से एक प्रमाणपत्र लेना होगा. ई-टिकट के मामले में टिकट रद्द कराने के लिए दो घंटे के भीतर ऑनलाइन टीडीआर (टिकट डिपॉजिट रिसीट) अप्लाई कराना होगा. यात्री के ट्रेन के गतंव्य स्टेशन पर पहुंचने के बाद टीडीआर मान्य नहीं होगा.

तत्काल टिकट के मामले में रिफंड नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. लेकिन रेलवे ने रात नौ बजे से सुबह छह बजे की अवधि के दौरान रवाना होने वाली ट्रेनों के टिकट वापसी करने के लिए एक विशेष नियम बनाया गया है. इस विशेष नियम के तहत जिन स्टेशनों पर करंट काउंटरों की सुविधा नहीं है वहां सुबह आरक्षण केंद्र खुलने के दो घंटे के भीतर टिकट रद्द कराना होगा. यह विशेष नियम तत्काल आरएसी और प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों पर भी लागू होगा. दूरदराज और पर्वतीय क्षेत्रों में शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक की ट्रेनों पर यह विशेष नियम लागू होगा.

टिकट खो जाने पर किराये की धनराशि वापसी नहीं होगी, लेकिन ट्रेन का चार्ट बनने से पहले आरएसी और कन्फर्म टिकट का डुप्लीकेट टिकट लेने के लिए स्लीपर और सेंकेड क्लास के प्रति यात्री को 50 रुपए और अन्य श्रेणी के यात्रियों को सौ रुपए देना होगा. ट्रेन का चार्ट बनने के बाद कन्फर्म टिकट का डुप्लीकेट टिकट के लिए किराये का 50 प्रतिशत देना होगा जबकि आरएसी का डुप्लीकेट टिकट नहीं जारी होगा. पार्टी कोच या स्पेशल ट्रेन के मामले में किराये का दस प्रतिशत की धनराशि देकर डुप्लीकेट टिकट जारी कराया जा सकेगा.

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