नयी दिल्ली: निठारी सिलसिलेवार हत्या मामलों में मौत की सजा पाये सुरेन्द्र कोली की फांसी पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दिया गया है. सुरेन्द्र कोली की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगायी है. बताते चलें कि निठारी कांड मामले में सुरेन्द्र कांली को 12 सितंबर को फांसी होनी थी.
न्यायमूर्ति एच एल दत्तू और ए आर दवे की पीठ ने कोली की मौत की सजा की तामील पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी. उच्चतम न्यायालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में पीठ के समक्ष मध्य रात्रि के बाद एक अपील पेश की गयी और देर रात एक बज कर करीब 40 मिनट पर आदेश जारी किया गया.
अधिकारी ने बताया कि आदेश के बारे में संबद्ध जेल प्राधिकारियों को बता दिया गया है. कोली को मेरठ जेल में आगामी 12 सितंबर को फांसी दी जानी थी. उसे मेरठ जेल में उच्च सुरक्षा वाली एक बैरक में रखा गया है.
गौरतलब हो कि गाजियाबाद की सत्र अदालत ने 14 साल की रिम्पा हलदर की नृशंस हत्या मामले में सुरेन्द्र कोली के लिए मौत का फरमान (डेथ वारंट) जारी किया. कोली की मौत की सजा पर अमल के लिए जारी वारंट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अतुल कुमार गुप्ता ने कहा था कि इस मामले में दोषी द्वारा सारे कानूनी तरीकों का इस्तेमाल हो चुका है और अब उसे फांसी पर लटकाया जाना चाहिए. राष्ट्रपति ने कोली की दया याचिका खारिज कर दी है.