नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने दस करोड़ रुपये के रेलवे रिश्वत मामले में रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे को कथित रुप से धन देने वाले एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा ने विवेक कुमार की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले में जांच अब भी जारी है और आरोपपत्र दायर नहीं हुआ है. सीबीआई के मुताबिक विवेक ने सह आरोपी धर्मेन्द्र कुमार के साथ कथित रुप से 90 लाख रुपये बंसल के भांजे विजय सिंगला को चंडीगढ़ में दिया ताकि रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी को महत्वपूर्ण पद दिलाया जा सके.
मामले में सिंगला को भी गिरफ्तार किया गया है. घोटाले के सिलसिले में बंसल को पिछले महीने केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था. अदालत ने इससे पहले सह आरोपी धर्मेन्द्र कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि उसे एवं विवेक को अच्छी तरह जानकारी थी कि उन्होंने क्या दिए और इतनी बड़ी राशि किसी कानूनी उद्देश्य के लिए नहीं हो सकती.
इसने यह भी कहा था कि विवेक एवं धर्मेन्द्र ने उन लोगों के बारे में भी बताया जिन्हें बड़ी राशि दी जानी थी और उन्हें पूरी जानकारी थी कि वे क्या दे रहे हैं. सीबीआई ने विवेक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वह रिश्वत की राशि कथित रुप से चंडीगढ़ ले गया और कथित रुप से सिंगला को देते वक्त रंगेहाथ पकड़ा गया था.