सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, क्या प्रेम संबंध समाप्त होने पर लगाया जा सकता है रेप का आरोप

Updated at : 28 Jun 2014 6:01 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, क्या प्रेम संबंध समाप्त होने पर लगाया जा सकता है रेप का आरोप

नयी दिल्ली : देश की शीर्ष अदालत ने दो ऐसे व्यक्तियों के संबंधों पर सवाल उठाये हैं और यह पूछा है कि क्या संबंध समाप्त होने के बाद बलात्कार का आरोप लगाया जा सकता है. गौरतलब है कि विगत दिनों कई ऐसे मामले सामने आये हैं जब प्रेम संबंध समाप्त होने के बाद महिलाओं ने […]

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नयी दिल्ली : देश की शीर्ष अदालत ने दो ऐसे व्यक्तियों के संबंधों पर सवाल उठाये हैं और यह पूछा है कि क्या संबंध समाप्त होने के बाद बलात्कार का आरोप लगाया जा सकता है. गौरतलब है कि विगत दिनों कई ऐसे मामले सामने आये हैं जब प्रेम संबंध समाप्त होने के बाद महिलाओं ने अपने पूर्व प्रेमी पर रेप का आरोप लगाते हुए केस दाखिल किया.

हालांकि इस संबंध में कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया लेकिन कोर्ट ने इस विषय पर चिंता जरूर जतायी है.सुप्रीम कोर्ट ने यह चिंता एक टॉप बैंकर और एक इंटरनेशनल एयरलाइन की पूर्व क्रू मेंबर के नाकाम रिश्ते से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए जतायी.

आरोपी बैंकर ने कहा कि पढ़ी-लिखी और इंटरनेट की जानकार लड़की अच्छी तरह जानती थी कि मैं शादीशुदा हूं और मेरे दो बच्चे भी हैं. मेरे लिए यह जानकारी छिपाना आसान भी नहीं था. ऐसे में मैं भला शादी का वादा करके किसी को सेक्स के लिए कैसे प्रेरित कर सकता हूं?

महिला ने अपनी शिकायत में बैंकर के खिलाफ शादी का वादा करके और चुपके से बनाए किसी विडियो को सर्कुलेट करने की धमकी देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है. जस्टिस विक्रमजीत सेन और जस्टिस एस. के. सिंह की बेंच ने बैंकर से पूछा, ‘आपने महिला का आपत्तिजनक फोटो क्यों खींचा. आप कहते हैं कि यह सेल्फी है. क्या पूरी बॉडी की सेल्फी ले पाना पॉसिबल है?’

पिछले साल हाई कोर्ट ने उन वजहों पर सवाल उठाए थे, जिनमें रिश्ता नाकाम होने के बाद रेप का मामला दर्ज किया गया था. हाई कोर्ट ने कहा था, ‘ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिल रहे हैं, जिनमें महिलाएं सहमति से फिजिकल रिलेशन बनाती हैं और फिर जब रिश्ता टूटता है तो वे कानून को बदला लेने के हथियार की तरह यूज करती हैं. ऐसा पैसा उगाहने या फिर लड़के को शादी के लिए मजबूर करने के लिए भी किया जाता है.’

हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट्स के जजों से कहा है कि वे ऐसे मामलों में रेप का आरोप लगाने वाली लड़की की मंशा को सावधानी से परखें और चेक करें कि ये आरोप असली हैं या इसके पीछे कोई और मकसद छिपा है.

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