नयी दिल्ली : अगले साल होनेवाले आम चुनाव के दौरान देश के सभी मतदान केंद्रों में सभी तरह के तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह प्रतिबंध निर्वाचन आयोग ने देश में तंबाकू नियंत्रण कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए लगाया है. साथ ही आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जिला निर्वाचन अधिकारियों सह जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करने समेत सभी मतदान केंद्रों में धूम्रपान के साथ-साथ चबानेवाले तंबाकू के उपयोग पर भी रोक सुनिश्चित करने को कहा है.
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दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के आवेदन पर आयोग ने उठाया कदम
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के आवेदन पर चुनाव आयोग ने यह कदम उठाया है. दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने चुनाव आयोग को भेजे गये पत्र में कहा था कि तंबाकू से बीमारी, अशक्तता और असमय मौत के साथ स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है. मतदान के दिन, देश की व्यस्क आबादी का बड़ा हिस्सा मतदान के लिए बूथों पर जाता है. बूथें पर तंबाकू से होनेवाले बुरे प्रभाव की जानकारी देने का एक बेहतर अवसर होगा. इसलिए देश के सभी बूथों को केवल धूम्रपान-मुक्त घोषित किये जाने के बदले तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाये.
चुनाव आयोग ने दिया निर्देश
चुनाव आयोग ने अपने निर्देश में कहा है कि देश के सभी मतदान केंद्रों को सिर्फ धूम्रपान मुक्त नहीं, बल्कि तंबाकू मुक्त घोषित किया जाये
बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, चबाने योग्य सुगंधित तंबाकू पर भी होगी रोक
देश के सभी मतदान केंद्रों पर लगाये जाएं बैनर-पोस्टर
बूथ को तंबाकू मुक्त करने के लिए पीठासीन अधिकारी को नामित किया जाये नोडल अधिकारी
सभी जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठों द्वारा करायी जाये निगरानी