6500 से ऊपर मूल वेतन पर जरूरी नहीं पीएफ

Updated at : 03 Jun 2014 4:38 AM (IST)
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6500 से ऊपर मूल वेतन पर जरूरी नहीं पीएफ

नयी दिल्ली : अगर आप किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान के कर्मचारी हैं और आपका मूल वेतन 6500 रु पये से ज्यादा है, तो अब उसके लिए प्रविडेंट फंड (पीएफ) में राशि जमा करना जरूरी नहीं होगा. यदि आपको लगता है कि पीएफ की जगह कहीं और निवेश करना बेहतर है, तो आप कंपनी […]

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नयी दिल्ली : अगर आप किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान के कर्मचारी हैं और आपका मूल वेतन 6500 रु पये से ज्यादा है, तो अब उसके लिए प्रविडेंट फंड (पीएफ) में राशि जमा करना जरूरी नहीं होगा. यदि आपको लगता है कि पीएफ की जगह कहीं और निवेश करना बेहतर है, तो आप कंपनी से पीएफ की योजना नहीं अपनाने को कह सकते हैं.

इपीएफओ ने 27 मई को इस बारे में सर्कुलर जारी किया है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ज्यादा है, उन पर पीएफ जमा करने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता. कोई भी कंपनी पीएफ के तहत कर्मचारियों को देने वाली सुविधाओं को कम नहीं कर सकती.

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