नयी दिल्ली : आईआरसीटीसी घोटाले का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. लालू और उनके परिवार के खिलाफ शिकायतकर्ता वेंकटेश प्रसाद शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग पर जांच में राजद प्रमुख लालू प्रसाद और उनके परिवार को बचाने का आरोप लगाते हुए माैजूद साक्ष्य के आधार पर इस मामले में एसआईटी जांच की मांग की गयी है. साथ ही सीबीआई, सीवीसी और प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुखों की कार्यअवधि दो साल तय करने के अदालत के आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया है.
वेंकटेश प्रसाद शर्मा के वकील गोपाल सिंह ने दायर याचिका में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गयी है. विनीत नारायण मामले में सुप्रीम काेर्ट ने मुख्य सतर्कता आयुक्त, सीबीआई डायरेक्टर की कार्यअवधि तय की थी ताकि मामले की निष्पक्ष जांच की जा सके. लेकिन कोर्ट के आदेश की अनदेखी लगभग सभी सीबीआई प्रमुखों ने की है. याचिका में कहा गया है कि सीबीआई के कई पूर्व प्रमुखों ने बिहार के