नयी दिल्ली : राज्यसभा के सभापति द्वारा चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग नोटिस खारिज किये जाने के खिलाफ विपक्ष के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. नोटिस अस्वीकार करने के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति चेलमेश्वर के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका पेश की है.
जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा कि मास्टर ऑफ रोस्टर के संबंध में संविधान पीठ ने फैसला दिया है , ऐसे में याचिका प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखी जाये. सिब्बल ने कहा , चूंकि महाभियोग नोटिस चीफ जस्टिस के खिलाफ था , इसलिए कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश याचिका को सूचीबद्ध करने का निर्देश दे सकता है.
गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने चीफ जस्टिस के खिलाफ कांग्रेस के महाभियोग प्रस्ताव को पिछले माह 23 अप्रैल को खारिज कर दिया था. राज्यसभा के सभापति ने कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों द्वारा चीफ जस्टिस के खिलाफ दिये महाभियोग के नोटिस में ठोस कारणों की कमी बताते हुए उसे खारिज कर दिया था. जैसे ही इसकी खबर आयी, कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने इस पर आश्चर्य और नाराजगी जतायी.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य दल विशेषज्ञों की राय लेने के बाद इस पर आगे बढ़ेंगे. वहीं, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि उपराष्ट्रपति ने बिल्कुल सही फैसला किया है. उन्होंने विचार के लिए दो दिन लिये, वह वक्त भी नहीं लेना चाहिए था. जैसे ही यह प्रस्ताव आया, उसे खारिज कर देना चाहिए था. देश में ऐसा पहली बार है, जब किसी वर्तमान चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया गया था.