नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने लालकिले पर हमले के दोषी मोहम्मद आरिफ की फांसी पर रोक लगा दी है. वर्ष 2000 में 22 दिसंबर को हुए इस हमले में सत्र अदालत ने मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक को मृत्युदंड सुनायी थी और दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा था.
लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है.लश्कर आतंकवादी ने इसके खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था. उच्च न्यायालय ने उसकी मौत की सजा बरकरार रखी थी लेकिन छह अन्य को बरी कर दिया गया था जिन्हें निचली अदालत ने अलग-अलग अवधि की कैद की सजा सुनाई थी.