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चुनाव आयोग अन्नाद्रमुक के चुनाव चिह्न दावों पर 10 नवंबर तक निर्णय करे : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने अन्नाद्रमुक के दो पत्ती चुनाव चिह्न पर पार्टी के दो प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा किये जा रहे दावों को लेकर निर्णय लेने के लिए चुनाव आयोग को 10 नवंबर तक का समय दिया है. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव पैनल आज निर्धारित सुनवाई के साथ खुद ही आगे […]

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने अन्नाद्रमुक के दो पत्ती चुनाव चिह्न पर पार्टी के दो प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा किये जा रहे दावों को लेकर निर्णय लेने के लिए चुनाव आयोग को 10 नवंबर तक का समय दिया है. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव पैनल आज निर्धारित सुनवाई के साथ खुद ही आगे बढ सकता है. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने अन्नाद्रमुक पार्टी के एक धड़े के उप महासचिव टीटीवी दिनाकरण द्वारा दाखिल याचिका का निस्तारण कर दिया.

याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गयी थी जिसमे चुनाव आयोग को चुनाव चिह्न विवाद पर 31 अक्तूबर तक निर्णय लेने के लिए कहा गया था. दिनाकरण ने कुछ आधारों पर कम से कम चार महीनों का और समय मांगा था. याचिका में कहा गया है कि प्रतिद्वंद्वी गुटों ने 10 हजार पृष्ठों के हलफनामें दायर किये हैं और उन्हें इनका जवाब देने के लिए समय की जरूरत है.

दिनाकरण की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अशोक देसाई ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा पारित आदेश के संबंध में कहा कि उन्हें चुनाव आयोग के समक्ष मामले को रखने के लिए उचित समय नहीं दिया गया. प्रतिद्वंद्वी अन्नाद्रमुकधड़े की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दावा किया कि दिनाकरण के समर्थन में बहुत कम सांसद और विधायक है और वह सुनवाई को आगे बढाना चाहते है. शीर्ष अदालत ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि चुनाव आयोग एक उच्च संवैधानिक संस्था है जो कानून के प्रावधानों के अनुसार इससे निपटने में सक्षम है.

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