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जिया मामला: सूरज पंचोली के खिलाफ सुनवाई पर रोक बढ़ाने से अदालत का इंकार

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने जिया खान खुदकुशी मामले में अभिनेता सूरज पंचोली के खिलाफ सुनवाई पर लगी रोक बढ़ाने से इंकार कर दिया. उच्च न्यायालय ने 24 फरवरी को जिया की मौत को खुदकुशी बताने वाले जांच एजेंसी सीबीआई के आरोपपत्र को चुनौती देने वाली जिया की मां रबिया खान की याचिका पर […]

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने जिया खान खुदकुशी मामले में अभिनेता सूरज पंचोली के खिलाफ सुनवाई पर लगी रोक बढ़ाने से इंकार कर दिया. उच्च न्यायालय ने 24 फरवरी को जिया की मौत को खुदकुशी बताने वाले जांच एजेंसी सीबीआई के आरोपपत्र को चुनौती देने वाली जिया की मां रबिया खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए सूरज के खिलाफ सुनवाई पर रोक लगा दी थी.

रबिया ने तीन जून 2013 को जिया की मौत को खुदकुशी बताने वाली सीबीआई के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. रबिया ने इस मामले की नई सिरे से जांच करने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था.

न्यायमूर्ति एनएच पाटिल एवं न्यायमूर्ति एएम बदर की खंडपीठ के सामने याचिका आज सुनवाई के लिए रखे जाने पर रबिया के वकील सुभाष झा ने इस याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक स्थगनादेश की मांग की. हालांकि पीठ ने सुनवाई पर रोक बढाने से इंकार किया और रबिया की याचिका पर सुनवाई के लिए सात जून की तारीख तय की.

न्यायमूर्ति पाटिल ने कहा, ‘आप (रबिया) राज्य पुलिस की जांच से खुश नहीं थीं और आपने इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय से गुहार लगा. सीबीआई ने अपना आरोपपत्र दायर किया है और वह भी पुलिस की तरह इस निष्कर्ष पर पहुंची और उसने आरोपी को धारा 306 (खुदकुशी के लिए उकसाना) के तहत आरोपित किया.’

उन्‍होंने आगे कहा,’ अब आप (रबिया) एसआईटी जांच चाहती हैं. अगर कल आप एसआईटी की भी जांच से संतुष्ट नहीं हुईं तो क्या होगा? यह कहीं न कहीं रुकना चाहिए.’ निचली अदालत को सूरज पंचोली के खिलाफ पांच मई को आरोप तय करने हैं.

सीबीआई के वकील हितेन वेनेगांवकर ने उच्च न्यायालय को बताया कि एजेंसी इस मामले में एक विशेष लेाक अभियोजक नियुक्त करने की सरकारी अधिसूचना को चुनौती देने के लिए एक याचिका दायर करने की योजना बना रही है.

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