Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव का शंखनाद, आचार संहिता लागू, इन चीजों पर सख्त पाबंदी
Published by : ArbindKumar Mishra Updated At : 18 Mar 2024 3:16 PM
Election Commissioner
Lok Sabha Election 2024: चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है. घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) भी प्रभावी हो गई. वैसे में आइये जानते हैं कि आचार संहिता क्या होती है? इसकी इतिहास क्या है. अब से आचार संहिता की शुरुआत हुई.
क्या है आदर्श आचार संहिता?
देशभर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं. आयोग के इसी नियमों को आदर्श आचार संहिता कहा जाता है. आदर्श आचार संहिता चुनावों के दौरान सभी हितधारकों द्वारा स्वीकार्य नियम है. इसका उद्देश्य प्रचार, मतदान और मतगणना को व्यवस्थित, स्वच्छ और शांतिपूर्ण रखना और सत्तारूढ़ दलों द्वारा राज्य मशीनरी और वित्त के किसी भी दुरुपयोग को रोकना है. परंतु, इसे कोई वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है.
कब तक लागू रहेगी आचार संहिता
निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के साथ ही यह संहिता लागू हो जाती है और निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहती है.
चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों की भूमिका और जिम्मेदारियां
चुनाव प्रचार और अभियान के दौरान न्यूनतम आचार संहिता के पालन के लिए राजनीतिक दलों से एक अपील, मानक राजनीतिक व्यवहार का निर्धारण करने वाला एक दस्तावेज है और 1968 और 1969 के मध्यावधि चुनाव के दौरान आयोग ने तैयार किया था.
आदर्श आचार संहिता का इतिहास
आदर्श आचार संहिता की उत्पत्ति 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी, तब प्रशासन ने राजनीतिक दलों के लिए एक आचार संहिता बनाने की कोशिश की थी. निर्वाचन आयोग के मुताबिक आचार संहिता के मौजूदा स्वरूप पिछले 60 साल के प्रयासों और विकास का नतीजा है. सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर इसकी सुचिता को बरकरार रखा है. चुनाव आयोग आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन की जांच करने और सजा सुनाने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है.
चुनाव आयोग ने दस्तावेजीकरण के लिए ‘लीप ऑफ फेथ’ किताब प्रकाशित की थी
भारत में चुनावों की यात्रा का दस्तावेजीकरण करने के लिए निर्वाचन आयोग ने ‘लीप ऑफ फेथ’ पुस्तक प्रकाशित की थी. किताब में लिखा गया, आदर्श आचार संहिता पहली बार भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ‘न्यूनतम आचार संहिता’ के शीर्षक के तहत 26 सितंबर, 1968 को मध्यावधि चुनाव 1968-69 के दौरान जारी की गई थी. इस संहिता को 1979, 1982, 1991 में 2013 में और संशोधित किया गया.
इन कार्यों पर रहेगी पाबंदी
- आचार संहिता लागू होने के साथ सरकार कोई नई योजना और नई घोषणाएं नहीं कर सकती.
- चुनाव प्रचार में सरकारी संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता.
- चुनावी पार्टियों को रैली और आम सभा के लिए अनुमति लेनी होगी.
- धार्मिक स्थलों और चिह्नों का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं किया जा सकता
- मतदाताओं को नकद या उपहार देने पर रोक
- चुनाव कार्यों से जुड़े अधिकारियों को नेता और मंत्रियों से मिलने पर रोक.
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अरबिंद कुमार मिश्रा वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल में एक अनुभवी पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. अप्रैल 2011 से संस्थान का हिस्सा रहे अरबिंद के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर और डेस्क एडिटर 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ एक पूरी शिफ्ट का नेतृत्व (Shift Lead) भी कर रहे हैं. विशेषज्ञता और अनुभव अरबिंद की लेखनी में खबरों की गहराई और स्पष्टता है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मामले: वैश्विक राजनीति और देश की बड़ी घटनाओं पर पैनी नजर. खेल पत्रकारिता: झारखंड में आयोजित 34वें नेशनल गेम्स से लेकर JSCA स्टेडियम में हुए कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव. झारखंड की संस्कृति: राज्य की कला, संस्कृति और जनजातीय समुदायों की समस्याओं और उनकी जीवनशैली पर विशेष स्टोरीज. पंचायतनामा: ग्रामीण विकास और जमीनी मुद्दों पर 'पंचायतनामा' के लिए विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग. करियर का सफर प्रभात खबर डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अरबिंद ने पत्रकारिता के हर आयाम को बखूबी जिया है. डिजिटल मीडिया की बारीकियों को समझने से पहले उन्होंने आकाशवाणी (All India Radio) और दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एंकरिंग के जरिए अपनी आवाज और व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है. शिक्षा और योग्यता UGC NET: अरबिंद मिश्रा ने यूजीसी नेट (UGC NET) उत्तीर्ण की है. मास्टर्स (MA): रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से एमए की डिग्री. ग्रेजुएशन: रांची यूनिवर्सिटी से ही मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में स्नातक.
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