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पेट्रोल पंपों पर आज से नहीं चलेंगे पुराने नोट, लगेगा टोल, जानें कहां चलेंगे पुराने नोट

नयी दिल्ली : सरकार ने पेट्रोल पंपों और हवाईअड्डों पर टिकट खरीद में पुराने 500 रुपये के नोट के उपयोग पर शनिवार से रोक लगाने का फैसला किया है. वहीं राजमार्गों’ पर पुराने नोट में टोल के भुगतान के लिये मिली छूट भी आज से समाप्त हो जायेगी. गड़बड़ी की रिपोर्ट के बीच यह निर्णय […]

नयी दिल्ली : सरकार ने पेट्रोल पंपों और हवाईअड्डों पर टिकट खरीद में पुराने 500 रुपये के नोट के उपयोग पर शनिवार से रोक लगाने का फैसला किया है. वहीं राजमार्गों’ पर पुराने नोट में टोल के भुगतान के लिये मिली छूट भी आज से समाप्त हो जायेगी. गड़बड़ी की रिपोर्ट के बीच यह निर्णय किया गया है. इससे पहले, तीनों जगहों पर पुराने नोटों के उपयोग की छूट 15 दिसंबर तक दी गयी थी. सरकार ने पिछले सप्ताह जन-उपयोगी सेवाओं के बिल, पेट्रोल खरीदने, मोबाइल रिचार्ज, रेल टिकट और हवाईअड्डों पर हवाई टिकट खरीदने के लिये पुराने 500 रुपये के उपयोग की छूट 15 दिसंबर तक देने की घोषणा की थी.

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी टोल प्लाजा में कार्ड स्वैप (पीओएस) मशीनें लगायी गयी हैं. इसके जरिये लोग अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिये भुगतान कर सकते हैं. हालांकि दो दिसंबर की मध्यरात्रि से 200 रुपये से अधिक के टोल या फास्ट टैग की खरीद के लिये 500 रुपये के उपयोग की अनुमति होगी.

यहां नहीं चलेंगे पुराने नोट

दो दिसंबर की मध्यरात्रि से हवाईअड्डों और पेट्रोल पंपों पर पुराने नोट के उपयोग की छूट वापस लेने का फैसला किया गया है. पेट्रोल पंपों को छूट वाली सूची से हटाते हुए मंत्रालय ने कहा, ‘अब अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों में डिजिटल लेन-देन का विकल्प बढ़ा है और यह पाया गया है कि तेल एवं गैस विपणन कंपनियां डिजिटल साधनों से भुगतान स्वीकार करने को बेहतर रूप से तैयार हैं.’ हवाईअड्डों पर हवाई टिकट की खरीद को लेकर दी गयी छूट को वापस लेते हुए मंत्रालय ने कहा, ‘यह पाया गया है कि एयर टिकट काउंटरों के पास डिजिटल भुगतान लेने की सुविधा है. साथ ही यात्रियों को वैध मुद्रा या डिजिटल भुगतान के लिये तैयार होने को लेकर पर्याप्त मौका दिया गया.’

सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ई-भुगतान को बढ़ावा देने के अलावा सरकार लोगों को आरएफआईडी आधारित फास्ट टैग खरीदने के लिये प्रोत्साहित कर रही है ताकि वे टोल प्लाजा पर नकद रहित भुगतान कर सके. बयान के अनुसार, ‘नकद भुगतान के लिये यात्रियों से अनुरोध है कि वे देरी से बचने के लिये अपने पास पर्याप्त खुदरा पैसा रखें. टोल प्लाजा पर पुराने 500 रुपये के नोट 15 दिसंबर तक चलेंगे लेकिन केवल फास्ट टैग खरीदने और 200 रुपये से अधिक के टोल भुगतान के लिये.’ टोल ई-वालेट के जरिये भी दिया जा सकता है.

यहां पर चलेंगे 500 रुपये के पुराने नोट

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी की आपूर्ति छूट श्रेणी में बनी रहेगी और इसका भुगतान पुराने 500 रुपये के नोट में किया जा सकेगा. इसके साथ ही शमशान घाट, सरकारी दवा दुकानों और सरकारी अस्‍पतालों में 15 दिसंबर तक 500 रुपये के पुराने नोट चलाने की छूट दी है. सरकारी और नगर निगम के स्‍कूलों में फीस आदि के भुगतान में 500 रुपये के पुराने नोट चलेंगे. 1000 रुपये के पुराने नोट पूरी तरह से प्रचलन से हटा दिये गये हैं. 30 दिसंबर तक ऐसे 1000 रुपये के नोट केवल बैंक खातों में जमा हो पायेंगे.

गौरतलब है कि सरकार ने गत आठ नवंबर को 500 और 1,000 रुपये के नोट अमान्य कर दिये थे. हालांकि कुछ जरुरी सेवाओं के भुगतान में इनका इस्तेमाल शुरु में 72 घंटे के लिये और फिर बढ़ाकर 24 नवंबर तक जारी रखा गया था. बाद में इसमें संशोधन करते हुये कहा गया कि बिजली बिल, पानी, स्कूल फीस, प्री-पेड मोबाइल कूपन, इ’धन और एयरलाइन के टिकट खरीदने के लिये केवल 500 रुपये के पुराने नोट इस्तेमाल 15 दिसंबर तक किया जा सकेगा.

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