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कालाधन : तीन किस्तों में भर सकेंगे टैक्स व जुर्माना

नयी दिल्ली: सरकार ने कालाधन घोषणा योजना के तहत कर व जुर्माने के भुगतान की समयसीमा बढ़ाने की आज घोषणा की. योजना को तहत कालेधन की घोषणा करने वाले अब अगले साल 30 सितंबर तक तीन किस्तों में कर और जुर्माने का भुगतान कर सकेंगे. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी देते हुए […]

नयी दिल्ली: सरकार ने कालाधन घोषणा योजना के तहत कर व जुर्माने के भुगतान की समयसीमा बढ़ाने की आज घोषणा की. योजना को तहत कालेधन की घोषणा करने वाले अब अगले साल 30 सितंबर तक तीन किस्तों में कर और जुर्माने का भुगतान कर सकेंगे. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी देते हुए कहा है कि आय घोषणा योजना 2016 के तहत कर एवं जुर्माने की 25 प्रतिशत राशि की पहली किस्त नवंबर 2016 तक, इसके बाद 25 प्रतिशत की दूसरी किस्त 31 मार्च 2017 तक देनी होगी. शेष राशि की तीसरी किस्त 30 सितंबर 2017 तक चुकानी होगी. कालाधन खुलासा योजना में इससे पहले कर, अधिभार व जुर्माने का पूरा भुगतान इसी साल 30 नवंबर तक किया जाना था.

सरकारी वक्तव्य में कहा गया है कि आय घोषणा योजना के भागीदारों के समक्ष आने वाली व्यावहारिक दिक्कत को ध्यान में रखते हुए भुगतान समयसीमा में बदलाव किया गया है. मंत्रालय ने इस योजना को लेकर देश के अनेक हिस्सों में बैठक व संगोष्ठियां की हैं. इन बैठकों में भागीदारों ने यह चिंता जताई कि कर आदि के भुगतान की समयावधि कम है. उद्योग संगठनों, सीए व कर पेशेवरों ने पिछले महीने वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ अपनी बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया था.
उल्लेखनीय है कि आय घोषणा योजना (आईडीएस) की घोषणा 2016-17 के बजट में की गई थी. योजना के तहत घोषणा करने की अवधि 30 सितंबर को समाप्त हो जायेगी. इसके तहत देश के भीतर कालाधन रखने वाला कोई भी व्यक्ति अघोषित संपत्ति की घोषणा कर सकता है, जिसपर वह कर और जुर्माने सहित कुल 45 प्रतिशत कर का भुगतान कर अपनी स्थिति पाक साफ कर सकता है. इसके बाद वह परेशानी और दंडात्मक कारवाई से बच सकता है.

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