नयी दिल्ली : एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाले के एक मामले में जिंदल समूह के एक कर्मचारी को वादा माफ गवाह बनने की आज अनुमति दे दी . इस मामले में उद्योगपति नवीन जिंदल व अन्य आरोपी हैं. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने जेएसपीएल के अधिकारी सुरेश सिंघल के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने वादा माफ गवाह बनने की अनुमति मांगी थी.
सिंघल भी इस मामले में आरोपी है. अदालत ने कहा, ‘आरोपी (सिंघल) को वादा माफ गवाह बनने की अनुमति देने के आवेदन को अनुमति दी जाती है बशर्ते उन्होंने जिन तथ्यों का खुलासा किया है वे सही होने चाहिये. ‘ अदालत ने सीबीआई से इस मामले में आगे की जांच पर अपनी रपट पेश करने को कहा है. मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी. इससे पहले सीबीआई ने सिंघल को कोयला घोटाला मामले में वादा माफ गवाह बनने को लेकर अपनी सहमति अदालत को दे दी थी.
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