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अनिल और टीना अंबानी को नहीं मिली राहत, देनी होगी गवाही

नयी दिल्ली : 2जी मामले में अनिल अंबानी और दूसरे गवाहों को तलब करने के निचली अदालत के निर्देश पर रोक लगाने का आदेश देने से उच्चतम न्यायालय का इनकार. टीना को अनिल अंबानी के साथ अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में अदालत ने तलब किया है.टीना अंबानी की ओर से विशेष सीबीआई जज […]

नयी दिल्ली : 2जी मामले में अनिल अंबानी और दूसरे गवाहों को तलब करने के निचली अदालत के निर्देश पर रोक लगाने का आदेश देने से उच्चतम न्यायालय का इनकार.

टीना को अनिल अंबानी के साथ अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में अदालत ने तलब किया है.टीना अंबानी की ओर से विशेष सीबीआई जज ओ पी सैनी की अदालत में दायर अर्जी में कहा गया है, अपनी पूर्व प्रतिबद्धताओं की वजह से मेरे से 23 अगस्त, 2013 को दिल्ली आना संभव नहीं है. सीबीआई के वकील केके गोयल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह मुकदमे को लम्बा खींचने जैसा है. उन्होंने कहा कि अनिल अंबानी ने भी इसी तरह की अपील दायर की है.

गोयल ने कहा, हम अपना जवाब दायर करेंगे. यह एक तरह से मुकदमे को खींचने जैसा है. श्री अंबानी ने भी इसी तरह की अपील दायर कर समय मांगा है, और अब श्रीमती अंबानी समय चाहती हैं. हम इस पर बहस करेंगे.अदालत ने इस अर्जी पर बहस के लिए 21 अगस्त की तारीख तय की है.

टीना ने अपने एक पृष्ठ के आवेदन में 23 अगस्त को पेश होने से छूट मांगते हुए इसके लिए कोई नई तारीख तय करने की अपील की है. उन्होंने कहा, मैं निजी रुप से पेश होने से छूट मांगते हुए यह आग्रह करती हूं कि आप इसके लिए नई तारीख सितंबर, 2013 के अंत या अक्तूबर 2013 तय करें, जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो.

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