नयी दिल्ली : अब ट्रेन टिकट खोने पर टेंशन नहीं लेने का. यदि टिकट कट-फट जाये, खो जाये या विकृत हो जाये, तो यात्री डुप्लीकेट टिकट ले सकते हैं. चार्ट बनने से पहले कटे-फटे/विकृत कन्फर्मड टिकट और आरएसी टिकट का डुप्लीकेट सभी ट्रेनों के लिए निकलवा सकते हैं.
लेकिन, राजधानी और शताब्दी ट्रेनों के लिए डुप्लीकेट टिकट जारी करने पर किराये का 25 फीसदी भुगतान आपको करना होगा. सामान्य श्रेणी की ट्रेनों में पहले 500 किमी पर 25 प्रतिशत और 500 किमी से ज्यादा दूरी पर 10 फीसदी अतिरिक्त किराया राशि देनी होगी. यदि आप चार्ट बनने के बाद डुप्लीकेट टिकट लेंगे, तो कटे-फटे या विकृत टिकट के लिए इतना ही भुगतान करना होगा. हां, टिकट गुम हो गया है, तो आपको 50 फीसदी राशि का भुगतान करना होगा, दूरी चाहे कितनी भी हो.
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