नयी दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक ने डिमांड ड्राफ्ट के नियमों में बदलाव किये हैं, जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है. केंद्रीय बैंक ने अब किसी भी डिमांड ड्राफ्ट पर बनवाने वाले के नाम का भी उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है. ”जी हां” बैंक की शाखा से डिमांड ड्राफ्ट की खरीद करने वाले का नाम भी डीडी के फ्रंट पर अंकित होगा. मौजूदा नियमों के अनुसार डीडी में सिर्फ उस संस्था या व्यक्ति के नाम का ही जिक्र किया जाता है, जिसे भुगतान किया जाना है.
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आरबीआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन में जानकारी दी गयी है कि डिमांड ड्राफ्ट की खरीद करने वाले का नाम उजागर न होने के चलते पैदा होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. डीडी जमा कराने वाले का नाम न होने से इसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी किया जा सकता है जिसके कारण अब आरबीआई ने फैसला लिया है कि डीडी के अगले हिस्से पर खरीददार के नाम का भी उल्लेख किया जाएगा.
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डीडी के अलावा पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक पर भी यह नियम लागू होगा. आपको बता दें कि आरबीआई की ओर से दिया गया यह आदेश 15 सितंबर, 2018 से लागू किया जाएगा. यहां चर्चा कर दें कि इससे पहले भी केंद्रीय बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम कसने के उद्देश्य से कई फैसले लिये हैं.
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