नयी दिल्ली: सरकार की ओर से राष्ट्रीय पहचान नंबर के रूप में इस्तेमाल किये जाने वाले आधार को अनिवार्य किये जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही नौ सदस्यी संविधान पीठ की सुनवाई के बीच इसे पैन से जोड़ने को लेकर आये दिन तारीख निर्धारित की जा रही है. इस बीच, सरकार ने संसद में यह भी बताया है कि इसे पैन से जोड़े जाने को लेकर कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गयी है.
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को लोक सभा में बताया है कि सरकार ने आधार को पैन जोड़ने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है. जेटली से जब सवाल किया गया कि क्या सरकार ने 12 अंक वाले आधार कार्ड को पर्मानेंट एकाउंट नंबर से जोड़ने की कोई आखिरी तारीख तय की है या नहीं. इस पर उन्होंने जवाब दिया है कि सरकार की ओर से फिलहाल कोई आखिरी तारीख तय नहीं की गयी है. 28 जून, 2017 तक देशभर में कुल 25 करोड़ पैन कार्डधारक है, जबकि 111 करोड़ लोगों को आधार कार्ड जारी कर दिया गया है.
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