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Lockdown में प्राइवेट स्कूल ने बच्चों से वसूला फीस, सरकार ने दिया सील करने का आदेश, जानें पूरा मामला

दिल्ली में लॉकडाउन के बावजूद छात्रों से फीस वसूलने वाले दो निजी स्कूलों पर गाज गिरी है. दिल्ली सरकार ने दोनों निजी स्कूलों को सील करने का आदेश दिया है. साथ ही दोनों स्कूलों पर आगे की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया है

नयी दिल्ली : दिल्ली में लॉकडाउन के बावजूद छात्रों से फीस वसूलने वाले दो निजी स्कूलों पर गाज गिरी है. दिल्ली सरकार ने दोनों निजी स्कूलों को सील करने का आदेश दिया है. साथ ही दोनों स्कूलों पर आगे की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया है.

Also Read: लॉकडाउन में फीस नहीं वसूल पायेंगे निजी स्कूल, दिल्ली सरकार का फैसला

एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के बीच में फीस वसूलने के कारण दिल्ली के एपीजे स्कूल के शेखशराय और पंचशील पार्क के ब्रांच को सील कर दिया गया है. साथ ही स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है.

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बताया कि इन स्कूलों के द्वारा पहले तो शिक्षा विभाग के नाम से फर्जी ईमेल आईडी बनाकर फीस बढ़ाने का ईमेल किया गयाऔर फिर अभिभावकों से कहा कि फीस वसूलने के लिए सरकार से परमिशन मिल गयी है. हालांकि इस पूरे मसले पर स्कूल प्रबंधन ने सफाई दी है और कहा है कि उसने किसी भी अभिभावक पर फीस भरने का दबाव नहीं बनाया.

इससे पहले, 17 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने सभी निजी स्कूलों से फीस नहीं लेने का आदेश दिया था. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि दिल्ली में लोगों द्वारा निजी स्कूलों की फीस को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कोई भी स्कूल तीन महीने तक फीस नहीं ले पायेंगे. अगर लिए तो उनपर सख्त कार्रवाई होगी.

देश का पहला राज्य– निजी स्कूलों को लॉकडाउन के दौरान फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों पर कार्रवाई करने वाला दिल्ली पहला राज्य बन गया है. फीस को लेकर देश के अन्य जगहों पर भी शिकायत आरही है, लेकिन अभी तक किसी भी राज्य में ऐसा कदम नहीं उठाया गया है. हालांकि छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने स्कूलों से फीस लेने नहीं लेने की अपील जरूर किया था.

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