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वधावन बंधुओं को बॉम्बे हाईकोर्ट से भी लगा झटका, यूपीपीसी प्रोविडेंट फंड मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज

यस बैंक घोटाला मामले में विशेष अदालत द्वारा सीबीआई की न्यायिक हिरासत में भेजे गये कारोबारी बंधु और डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल और धीरज वधावन की अग्रिम जमानत याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया है.

मुंबई : यस बैंक घोटाला मामले में विशेष अदालत द्वारा सीबीआई की न्यायिक हिरासत में भेजे गये कारोबारी बंधु और डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल और धीरज वधावन की अग्रिम जमानत याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया है. यूपी पावर कॉरपोरेशन प्रोविडेंट फंड मामले में अग्रिम जमानत याचिका के लिए वधावन बंधुओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसके पहले वधावन बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका को विशेष अदालत ने रविवार को ही खारिज कर दिया था. अदालत की ओर से दोनों ही भाइयों को सीबीआई की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

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बता दें कि दोनों ही वधावन भाइयों को यस बैंक घोटाला मामले में सीबीआई ने बीते मार्च के महीने में ही गिरफ्तार किया था. दोनों ही भाइयों की रविवार को सीबीआई हिरासत खत्म हुई थी, जिसके बाद उन्हें अदालत के सामने पेश किया गया था.

वधावन बंधुओं की तरफ से कोरोना वायरस महामारी के कारण अस्थायी जमानत के लिए आवेदन दिया गया था. इस आवेदन में कहा गया था कि जेल के कैदी इस महामारी के कारण खतरे में हैं, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया. फिलहाल, वधावन बंधुओं को ऑर्थर रोड जेल में रखा गया है और इस में कम से कम 77 कैदी कोरोना वायरस से संक्रमित बताये गये हैं.

वधावन बंधुओं के वकील ने अदालत में दलील पेश करते हुए कहा कि स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की वजह से उन्हें कोविड-19 संक्रमण का खतरा अधिक है. उनके वकील ने कहा कि सेहत का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न पहलू है. ऐसे में, उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए.

गौरतलब है कि यस बैंक के सीईओ राणा कपूर से जुड़े कथित रिश्वतखोरी मामले में शामिल होने के आरोप में दोनों भाइयों के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया था. पिछले महीने दोनों ही भाइयों को महाबलेश्वर में क्वारंटीन सेंटर से गिरफ्तार किया गया था.

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