जहानाबाद (कोर्ट). अभिकर्ता से रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित पूर्व मुखिया को दोषी पाते हुए स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित एसके राय के न्यायालय ने दो वर्षो के सश्रम कारावास की सजा सुनायी.उल्लेखनीय है कि इस मामले में परस विगहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिताई विगहा मठ निवासी युगेश्वर मिस्त्री द्वारा किनारी पंचायत के तत्कालीन मुखिया राम विनय सिंह समेत तीन अन्य अज्ञात लोगों पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा उल्लेख किया था कि वह ग्राम पंचायत किनारी में मिस्त्री के पद कार्यरत था.वह चापाकल मरम्मत करने के कार्य का अभिकर्ता भी था. वह अपने कार्य के एवज में मिले चेक को भंजा कर मगध ग्रामीण बैंक से निकल रहा था.साथ में मुखिया भी थी. दोनों साथ में होटल में नाश्ता किया. उसने होटल वाले को पैसा दिया. इस दौरान उसके पास बाकी-बचे 3768 रुपया मुखिया ने उससे जबरन छीन लिया.
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पूर्व मुखिया को दो वर्षो का कारावास
जहानाबाद (कोर्ट). अभिकर्ता से रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित पूर्व मुखिया को दोषी पाते हुए स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित एसके राय के न्यायालय ने दो वर्षो के सश्रम कारावास की सजा सुनायी.उल्लेखनीय है कि इस मामले में परस विगहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिताई विगहा मठ निवासी युगेश्वर मिस्त्री द्वारा किनारी पंचायत के तत्कालीन […]
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