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उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद के चालू सत्र में पारित होने की उम्मीद : रामविलास पासवान

नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने गुरुवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उपभोक्ताओं के अधिकार के संरक्षण वाला विधेयक संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश और पारित कर लिया जायेगा. खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल ने बुधवार को उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2017 […]

नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने गुरुवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उपभोक्ताओं के अधिकार के संरक्षण वाला विधेयक संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश और पारित कर लिया जायेगा. खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल ने बुधवार को उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2017 को पेश किये जाने के संबंध में अपनी मंजूरी दे दी. यह ऐतिहासिक विधेयक है. हमें उम्मीद है कि इस विधेयक को चालू शीतकालीन सत्र में ही पेश और पारित कर लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि यह विधेयक 31 वर्ष पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून, 1986 का स्थान लेगा.

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उन्होंने कहा कि नया विधेयक उपभोक्ताओं का सशक्तिकरण करेगा और उनके अधिकारों की बेहतर तरीके से सुरक्षा करेगा. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून मौजूदा समय में डिजिटल और ई-कॉमर्स कारोबार की वजह से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा. उन्होंने इस संबंध में अधिक विवरण नहीं दिया. पासवान ने कहा कि जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच पर रिक्तियों को भरा जायेगा, क्योंकि उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ने के साथ कानूनी मामलों की संख्या भी बढ़ रही है.

एनसीडीआरसी के अध्यक्ष डीके जैन ने चिंता प्रकट की कि विवाद के मामलों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, जबकि मामलों के निपटारे का प्रतिशत कम हुआ है. इस विधेयक में उपभोक्ताओं के अधिकारों के बचाव के लिए एक प्राधिकार की स्थापना तथा कंपनियों द्वारा मिलावट एवं भ्रामक विज्ञापन करने के लिए जुर्माने और जेल भेजने का प्रावधान किया गया है. जो गणमान्य हस्तियां इस विज्ञापन को करेंगे, उन पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है और तीन वर्षों का प्रतिबंध लगाया जा सकता है.

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