32.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

उन्नाव रेप मामला : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉक्सो कानून के तहत की जा रही सुनवाई पर लगायी रोक

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले में उन्नाव में पॉक्सो कानून के तहत चल रही सुनवाई पर सोमवार को रोक लगा दी है. इस मामले में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर अन्य लोगों के साथ आरोपी हैं. राज्य सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि सरकार इस मामले में मुकदमे को उन्नाव […]

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले में उन्नाव में पॉक्सो कानून के तहत चल रही सुनवाई पर सोमवार को रोक लगा दी है. इस मामले में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर अन्य लोगों के साथ आरोपी हैं. राज्य सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि सरकार इस मामले में मुकदमे को उन्नाव से लखनऊ स्थानांतरित करेगी. एक-दूसरे से जुड़े दो मामलों में से एक मामले की सुनवाई लखनऊ में विशेष सीबीआई अदालत में चल रही है, जबकि दूसरे मामले की सुनवाई उन्नाव में विशेष पॉक्सो अदालत में चल रही है.

इसे भी पढ़ें : उन्नाव रेप केस के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया

मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की पीठ ने यह आदेश पारित किया. इस पीठ ने ही एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया था. अदालत ने सीबीआई को पीड़िता की मां की ओर से दायर हलफनामे में लगाये गये आरोप का जवाब देने का भी निर्देश दिया. पीड़िता की मां का आरोप है कि सीबीआई उसके पति की हत्या के मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है और सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर उसके द्वारा दिये गये बयान से भिन्न है. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 30 मई तय की.

17 साल की लड़की का आरोप है कि विधायक ने 4 जून, 2017 को अपने आवास पर उसके साथ बलात्कार किया. वह नौकरी मांगने के सिलसिले में अपने एक रिश्तेदार के साथ विधायक से मिलने गयी थी. फरवरी में उसके परिवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और इस मामले में विधायक का नाम शामिल करने की गुहार लगायी. इसके बाद पुलिस ने लड़की के पिता पर 3 अप्रैल को हथियार कानून के तहत मामला दर्ज किया और उन्हें 5 अप्रैल को जेल में डाल दिया गया.

इससे पहले 13 अप्रैल को इस अदालत ने सीबीआई को इस मामले की जांच करने और 2 मई, 2018 तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. अदालत ने सीबीआई को जांच में तेजी लाने और कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई करने को भी कहा था. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 21 मई तय की थी. उन्नाव में सुनवाई पर रोक लगाने का सोमवार का आदेश सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पारित किया गया. सीबीआई ने इस मामले को उन्नाव से लखनऊ स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें