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धनबाद डीएसपी ने महिला प्रताड़ना केस की जांच में की थी गड़बड़ी
रांची/धनबाद : धनबाद सिटी एसपी की जांच रिपोर्ट में बैंक मोड़ थाना में एक महिला की शिकायत पर दर्ज महिला प्रताड़ना से संबंधित केस में धनबाद डीएसपी (लॉ एंड ऑर्डर) द्वारा गड़बड़ी करने का खुलासा हुआ है. सिटी एसपी ने अपनी जांच रिपोर्ट में डीएसपी की रिपोर्ट पर असहमति जताते हुए लिखा है कि डीएसपी […]
रांची/धनबाद : धनबाद सिटी एसपी की जांच रिपोर्ट में बैंक मोड़ थाना में एक महिला की शिकायत पर दर्ज महिला प्रताड़ना से संबंधित केस में धनबाद डीएसपी (लॉ एंड ऑर्डर) द्वारा गड़बड़ी करने का खुलासा हुआ है.
सिटी एसपी ने अपनी जांच रिपोर्ट में डीएसपी की रिपोर्ट पर असहमति जताते हुए लिखा है कि डीएसपी द्वारा केस में बिना चिकित्सीय पर्ची और स्वतंत्र गवाहों का बयान लिये शिकायतकर्ता महिला और उसके परिवार वालों के बयान पर केस में लगाये गये आरोप को सही साबित करना अत्यंत ही खेदजनक है.
इसलिए केस में अंतिम रूप से निर्णय लेने के लिए सिटी एसपी ने अनुसंधानक को आठ बिंदुओं पर जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है. सिटी एसपी की रिपोर्ट के पहले डीएसपी ने अपने सुपरविजन में महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का
आरोप सही पाते हुए केस के अनुसंधानक को आगे की कार्रवाई का निर्देश दिया था.
सिटी एसपी ने अपनी जांच रिपोर्ट में आगे लिखा है कि मामले में महिला की शिकायत पर दो दिसंबर को केस दर्ज हुआ था. केस में महिला का यह भी आरोप था कि उसके पेट में लात मारा गया है.
इस कारण उसका गर्भ खराब हो गया. महिला ने साहेबगंज निवासी डॉ सरिता टुडू से इलाज कराने से संबंधित एक परची भी बैंक मोड़ थाना और कोर्ट में सौंपा था.
लेकिन जब डॉ सरिता टुडू से राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की ओर से महिला के इलाज की सच्चाई के बारे में जानकारी मांगी गयी, तब सरिता टुडू ने मानवाधिकार संगठन को बताया कि वह संबंधित महिला को न तो जानती है और न ही उसने संबंधित नाम की किसी महिला मरीज का इलाज किया है. सिटी एसपी की जांच रिपोर्ट के अनुसार डाॅ सरिता टुडू ने आगे यह भी आरोप लगाया है कि महिला और उसके परिवारवालों ने मिल कर उनके लेटर पैड का गलत उपयोग किया है.
उल्लेखनीय है कि दुमका मेन रोड निवासी त्रिलोकी कुमार अग्रवाल ने सिटी एसपी के कार्यालय में 28 दिसंबर को एक आवेदन दिया था. आवेदन के साथ पेन ड्राइव में केस की शिकायतकर्ता महिला और सुदर्शन पिलानिया की वाॅयस रिकॉर्डिंग थी. इसके अलावा साहेबगंज की डॉ सरिता टुडू द्वारा नेशनल ह्यूमन राइट दुमका को दिया गया शिकायत पत्र था.
आवेदक ने उक्त आवेदन में उल्लेख किया था कि शादी के बाद से शिकायतकर्ता महिला खुश नहीं रहती थी. इसके विषय में उसने कई बार ससुराल में चर्चा की. उसने बताया था कि वह झरिया के किसी लड़के से विवाह करना चाहती थी. केस में दूसरे पक्ष की ओर से मामले में सच्चाई बताने के बाद सिटी एसपी ने यह रिपोर्ट तैयार की है.
महिला ने लगाया था दहेज प्रताड़ना का आरोप
धनबाद. पुराना बाजार टेंपल रोड निवासी महिला अंकिता अग्रवाल ने 2 दिसंबर 2018 को दुमका निवासी अपने पति अमित अग्रवाल, ससुर अशोक अग्रवाल, सास सुनीता देवी और चाची सास मीनू अग्रवाल पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया था. मामले में पुलिस ने प्राथमिकी की थी. सुपरविजन में डीएसपी (लॉ एंड ऑर्डर) मुकेश कुमार ने केस को सही माना था. इसे सिटी एसपी पीयूष पांडेय ने खारिज कर दिया है.
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