सड़क पर अधिकारी को पीटा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 Jun 2014 8:52 AM
कोलकाता: कंपनी से काम खत्म कर घर लौट रहे एक निजी कंपनी के अधिकारी के साथ उसके चालक की बदमाशों ने बेधड़क पिटाई की. दोनों गंभीर रूप से घायल हैं. घटना गरफा इलाके के सलीमपुर ब्रिज के पास गुरुवार देर रात घटी. घायल बजरंग शर्मा एक निजी कंपनी में कैशियर के पद पर हैं, जबकि […]
कोलकाता: कंपनी से काम खत्म कर घर लौट रहे एक निजी कंपनी के अधिकारी के साथ उसके चालक की बदमाशों ने बेधड़क पिटाई की. दोनों गंभीर रूप से घायल हैं. घटना गरफा इलाके के सलीमपुर ब्रिज के पास गुरुवार देर रात घटी.
घायल बजरंग शर्मा एक निजी कंपनी में कैशियर के पद पर हैं, जबकि चालक का नाम मोहम्मद जावेद है. इस घटना में त्वरित कार्रवाई करते हुए पेट्रोलिंग पुलिस के अधिकारियों ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है. उनके नाम तरुण विश्वास, प्रशांत चटर्जी और प्रदीप दास बताये गये हैं. तीनों की उम्र 22 से 25 वर्ष के बीच है. इस घटना में एक बदमाश फरार होने में कामयाब हो गया.
पुलिस के मुताबिक गुरुवार देर रात बजरंग दफ्तर से काम खत्म कर घर लौट रहे थे. इसी दौरान उसके इन्नोवा कार की आल्टो कार से टक्कर हो गयी. इस बात पर आल्टो में सवार चार चुवकों ने बजरंग के चालक मोहम्मद जावेद की सड़क पर पिटाई शुरू कर दी. इससे चालक का मुंह टूट गया. पीड़ित का आरोप है कि जब वह अपने चालक को बचाने के लिए कार से बाहर निकले, तो बदमाशों ने उन्हें भी पीटा. रात्रि पहरे पर निकले गरफा थाने के पेट्रोलिंग जीप के अधिकारी की नजर उन पर पड़ी. बदमाशों के कब्जे से दोनों को रिहा करा कर अस्पताल भेजा गया. गिरफ्तार आरोपियों में से प्रशांत चटर्जी की 2013 में भी गिरफ्तारी हुई थी. उस पर इलाके के लोगों में दहशत पैदा करना और रंगदारी मांगने का आरोप है.
जीतू हेला मर्डर केस : जमानत खारिज
गत वर्ष दुर्गापूजा के दौरान इंटाली इलाके में जीतू हेला की हत्या कर दी गयी थी. इस घटना में गिरफ्तार दो आरोपियों की जमानत याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी. साथ ही इस मामले की जल्द सुनवाई करने का निर्देश भी माननीय अदालत ने दिया है. इसकी जानकारी देते हुए उनके वकील नफीरुल शेख व शारीख सिद्दीकी ने बताया कि गत वर्ष 13 अक्तूबर को इंटाली इलाके में जीतू हेला की कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी थी. थाने ने लापरवाही दिखाते हुए काफी दिन बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद अदालत के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई. कोलकाता उच्च न्यायालय में जमानत याचिका खारिज कर मामले की जल्द सुनवाई का निर्देश सियालदह कोर्ट को दिया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










