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मुशर्रफ के देश छोड़ने की याचिका पर सुनवाई 18 को

कराची : पाकिस्तान की एक अदालत देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की विदेश यात्रापर प्रतिबंध हटाकर उन्हें अपनी बीमार मां को देखने के लिए दुबई जाने की अनुमति दिए जाने पर 18 नवंबर को फैसला करेगी. मुशर्रफ के कानूनी दल ने कल सिंध उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर गृह मंत्रालय की निर्गम […]

कराची : पाकिस्तान की एक अदालत देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की विदेश यात्रापर प्रतिबंध हटाकर उन्हें अपनी बीमार मां को देखने के लिए दुबई जाने की अनुमति दिए जाने पर 18 नवंबर को फैसला करेगी.

मुशर्रफ के कानूनी दल ने कल सिंध उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर गृह मंत्रालय की निर्गम नियंत्रण सूची (ईसीएल) से मुशर्रफ का नाम हटाने का आग्रह किया है, जो उन्हें सुनवाई अदालतों की इजाजत के बिना देश छोड़ने से रोकती है. उनके प्रमुख वकील रजा कसूरी ने कहा कि पूर्व सैन्य शासक गंभीर रुप से बीमार और यात्र करने में अक्षम अपनी 95 वर्षीय मां का हाल चाल जानने के लिए दुबई जाना चाहते हैं.

इस्लामाबाद के बाहर स्थित अपने विशाल चक शहजाद फार्म हाउस में छह महीने से भी अधिक समय तक नजरबंद रहे 70 वर्षीय मुशर्रफ को वर्ष 2007 में कट्टरपंथी लाल मस्जिद के खिलाफ सैन्य अभियान के दौरान इमाम अब्दुल रशीद गाजी की हत्या के मामले में जमानत मिलने के बाद पिछले सप्ताह उन्हें नजरबंदी से रिहा कर दिया गया था. हालांकि उन्हें जान से मारने की तालिबान की धमकियों की वजह से वह कड़ी सुरक्षा के बीच इसी फार्म हाउस में टिके हुए हैं.

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