बीजिंग: आनलाइन अफवाहों पर अंकुश लगाने के सख्त उपाय करते हुए चीन ने आज नए नियम जारी किए जिसमें अपमानजनक सामग्री वाले पोस्ट को फैलाने पर इंटरनेट उपयोक्ता को तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है.
आज जारी एक न्यायिक निर्देश में कहा गया है कि चीन में अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट करने वाले लोगों के पोस्ट को अगर फैलाया जाता है तो व्यक्ति को तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है. सुप्रीम पीपल्स कोर्ट और सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट द्वारा जारी दस्तावेज में कहा गया है कि यदि व्यक्ति द्वारा आनलाइन माध्यम से फैलाई गई अफवाहों को 5,000 से अधिक इंटरनेट उपयोक्ता द्वारा देखा जाता है या 500 बार से अधिक पुन: ट्विट किया जाता है तो व्यक्ति को मानहानि के आरोपों का सामना करना पड़ेगा.