न्यूयॉर्क:सोनिया गांधी ने 1984 के सिख विरोधी दंगे के एक मामले में दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर यहां एक अमेरिकी अदालत में अपने पासपोर्ट की प्रति जमा करने से इनकार कर दिया है और इसके लिए उन्होंने निजी सुरक्षा तथा गोपनीयता के आधार पर भारत सरकार की ओर से की गयी मनाही का हवाला दिया है. अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज ब्रायन कोगन ने पिछले महीने सोनिया गांधी से कहा था कि 7 अप्रैल तक किसी तरह का दस्तावेजी सबूत दें, ताकि अदालत अमेरिका में उनकी मौजूदगी को लेकर पुष्टि कर सके.
अदालत का यह आदेश ‘सिख फॉर जस्टिस’ (एसएफजे) नामक संगठन द्वारा दायर मुकदमे के सिलसिले में आया है, जिसमें दावा किया गया है कि जब सोनिया गांधी पिछले साल सितंबर में अपनी स्वास्थ्य जांच कराने के लिए कथित रूप से शहर के मेमोरियल स्लोन-कैटरिंग कैंसर सेंटर में आयीं थीं तब उन्हें समन भेजे गये थे. सोनिया के खिलाफ यह मामला इस विषय पर आधारित है कि क्या संगठन के दावे के मुताबिक उन्हें 9 सितंबर को समन भेजा गया था और क्या वह उस समय अमेरिका में नहीं थीं जैसा कि उन्होंने दावा किया है. एसएफजे ने 1984 के दंगों में कथित भूमिका के लिए कमल नाथ, सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर समेत कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मुकदमे से बचाने में कथित भूमिका को लेकर सोनिया से क्षतिपूर्ति की मांग की है. सोनिया के एटार्नी रवि बत्र ने सोमवार को अदालत में कहा कि उनकी मुवक्किल के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है.
बत्र ने अदालत को सबूत के तौर पर सोनिया के दस्तखतवाला 5 अप्रैल का एक पत्र दिया जिसमें उन्होंने लिखा है कि, ‘मेरी यात्रओं का खुलासा करने के संबंध में, जिनका विवरण पासपोर्ट पर है, भारत सरकार ने मुङो सूचित किया है कि वे इस तरह की जानकारी का खुलासा करने की इजाजत नहीं देंगे.’ बत्र ने अदालत में कहा कि उन्हें सप्ताहांत में सूचित किया गया कि भारत सरकार ने 67 वर्षीय सोनिया की निजी सुरक्षा को लेकर और उनकी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल तरीकों को गोपनीय रखने के लिहाज से उनके पासपोर्ट को जारी करने की अनुमति नहीं दी है.