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अदालत ने लाल मस्जिद मामले में पेशी से छूट की मुशर्रफ की याचिका खारिज की

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक अदालत ने आज पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने वर्ष 2007 के लाल मस्जिद आपरेशन के दौरान एक मौलवी की हत्या के एक मामले में हाजिरी से स्थायी छूट की मांग की थी. मुशर्रफ पर मस्जिद पर हमले के दौरान लाल मस्जिद के […]

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक अदालत ने आज पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने वर्ष 2007 के लाल मस्जिद आपरेशन के दौरान एक मौलवी की हत्या के एक मामले में हाजिरी से स्थायी छूट की मांग की थी. मुशर्रफ पर मस्जिद पर हमले के दौरान लाल मस्जिद के मौलवी अब्दुल रशीद गाजी की हत्या का आरोप है.

मुशर्रफ की याचिका खारिज करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाजिद अली खान ने पूर्व राष्ट्रपति को तीन मई को उपस्थित होने को कहा. सुनवाई के दौरान, मुशर्रफ के वकील ने दलील दी कि पूर्व सैन्य प्रमुख के जीवन पर खतरा है. उन्‍होंने कहा कि उन पर दो दिन पहले हमला किया गया जिसके कारण वह अदालत में पेश नही हो सके. उन्होंने मुशर्रफ के लिए अदालत में पेश होने से छूट देने की मांग की. अदालत ने मुशर्रफ को आज की सुनवाई में हाजिरी से छूट देते हुए मामले को तीन महीनों के लिए स्थगित कर दिया. लेकिन पूर्व राष्ट्रपति के हाजिरी से स्थायी छूट के अनुरोध को अदालत ने खारिज कर दिया.

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