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9/11 हमले के पीड़ित मांग सकेंगे सऊदी अरब से मुआवजा

वाशिंगटन : अमेरिका पर 9/11 हमले के पीड़ितों को सऊदी सरकार के ख़िलाफ़ मुकदमा करने का अधिकार देने वाला बिल सीनेट ने पास कर दिया है. यह बिल हमले के पीडितों के परिजन को सउदी अरब के खिलाफ मुकदमा करने की अनुमति प्रदान करता है, लेकिन व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति […]

वाशिंगटन : अमेरिका पर 9/11 हमले के पीड़ितों को सऊदी सरकार के ख़िलाफ़ मुकदमा करने का अधिकार देने वाला बिल सीनेट ने पास कर दिया है. यह बिल हमले के पीडितों के परिजन को सउदी अरब के खिलाफ मुकदमा करने की अनुमति प्रदान करता है, लेकिन व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा विधेयक के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल करेंगे. ऐसा बताया जा रहा है कि सउदी अरब ने इस विधेयक के कानून बनने पर अमेरिका में 750 अरब डॉलर का निवेश वापस लेने की धमकी दी है. हालांकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अभी यह विधेयक पारित होना है जिसके बाद इसे कानून में बदलने से लिए ओबामा के पास हस्ताक्षर के लिए लाया जाएगा। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ओबामा इसके खिलाफ वीटो का प्रयोग करेंगे.

व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जोश अर्नेस्ट ने सीनेट में जस्टिस अगेंस्ट स्पॉन्सर्स ऑफ टेरेरिज्म एक्स के पारित होने के बाद कल कहा, ‘‘यह विधेयक किसी को मिलने वाली छूट (सोवरन इम्युनिटी) संबंधी पुराने अंतरराष्ट्रीय कानून को बदल देगा.’ उन्होंने कहा, ‘‘अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार यह चिंता व्यक्त करते रहे हैं कि यह विधेयक विश्व भर की अन्य अदालती प्रणालियों में अमेरिका को असुरक्षित बना सकता है.’ अर्नेस्ट ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा, ‘‘हमने जो चिंताएं व्यक्त की हैं, उन्हें देखते हुए यह कल्पना करना मुश्किल है कि राष्ट्रपति इस विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे.’ उन्होंने कहा, ‘‘चिंतित करने वाला तथ्य यह है कि ‘सोवरन इम्युनिटी’ एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए अहम है. अमेरिका विश्व के दूसरे देशों की गतिविधियों में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक शामिल है.’

इस विधेयक को डेमोक्रेटिक सीनेटर चार्ल्स शुमेर और रिपब्लिकन जॉन कार्निन ने प्रायोजित किया था. यह विधेयक अमेरिकी जमीन पर आतंकवादी हमलों के पीडितों या उनके परिवार के सदस्यों को देशों के खिलाफ उनकी गतिविधियों के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति देता है. कॉर्निन ने कहा, ‘‘अमेरिका को आतंकवाद को बढावा देने वाले हर कृत्य को रोकने के लिए हर उपलब्ध तरीके का प्रयोग करना चाहिए. आतंकवादी हमलों में अपने प्रियजन को खोने वाले पीडित और परिवार न्याय की मांग करने का अवसर पाने के हकदार हैं.’

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