लाहौर : प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को वापस पाकिस्तान लाने के प्रयासों के तहत ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को प्रतिवादी या पक्ष नहीं बनाया जा सकता है. पाकिस्तान के एक प्रांतीय अधिकारी ने आज उच्च न्यायालय से यह बात कही.
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कोहिनूर मामले में ब्रिटेन की महारानी को पक्ष नहीं बनाया जा सकता : अधिकारी
लाहौर : प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को वापस पाकिस्तान लाने के प्रयासों के तहत ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को प्रतिवादी या पक्ष नहीं बनाया जा सकता है. पाकिस्तान के एक प्रांतीय अधिकारी ने आज उच्च न्यायालय से यह बात कही. लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति खालिद महमूद खान ने पाकिस्तान सरकार को कोहिनूर वापस […]
लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति खालिद महमूद खान ने पाकिस्तान सरकार को कोहिनूर वापस लाने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रखा. पंजाब सरकार के विधि अधिकारी की ओर से जवाब दायर किए जाने के बाद अदालत ने फैसले को सुरक्षित रखा.गौरतलब है कि भारत भी वर्षों से कोहिनूर को वापस लाने का प्रयास कर रहा है.विधि अधिकारी ने दलील दी कि याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि ब्रिटेन की महारानी को प्रतिवादी नहीं बनाया जा सकता.
बैरिस्टर जावेद इकबाल जाफरी ने लाहौर उच्च न्यायालय में एक अपील दायर कर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और पाकिस्तान में ब्रिटिश उच्चायुक्त को प्रतिवादी बनाने तथा संघ सरकार को ब्रिटेन सरकार से कोहिनूर वापस पाकिस्तान लाने का निर्देश देने का अनुरोध किया था. जाफरी ने कहा है कि अंग्रेज महाराजा रणजीत सिंह के पोते दलीप सिंह से छीनकर कोहिनूर ब्रिटेन ले गए. उनका कहना है कि कोहिनूर हीरा पंजाब प्रांत की सांस्कृतिक विरासत है और प्रांत के नागरिक उसके मालिक हैं.
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