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परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा आदेश

जमुई. आगामी तीन मार्च तक केकेएम कॉलेज जमुई, प्लस टू उच्च विद्यालय जमुई, प्लस टू उच्च विद्यालय जमुई बाजार, राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय, श्यामा प्रसाद सिंह महिला कॉलेज, प्लस टू उच्च विद्यालय खैरा, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय जमुई, प्लस टू उच्च विद्यालय मलयपुर, प्लस टू परियोजना कामिनी उच्च विद्यालय मलयपुर, सरस्वती अर्जुन एकलव्य महाविद्यालय […]

जमुई. आगामी तीन मार्च तक केकेएम कॉलेज जमुई, प्लस टू उच्च विद्यालय जमुई, प्लस टू उच्च विद्यालय जमुई बाजार, राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय, श्यामा प्रसाद सिंह महिला कॉलेज, प्लस टू उच्च विद्यालय खैरा, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय जमुई, प्लस टू उच्च विद्यालय मलयपुर, प्लस टू परियोजना कामिनी उच्च विद्यालय मलयपुर, सरस्वती अर्जुन एकलव्य महाविद्यालय और प्लस टू परियोजना बालिका उच्च विद्यालय खैरा में आयोजित होने वाले इंटर परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्र और उसके सभी दिशाओं में पांच सौ गज की दूरी तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश लगाया गया है. उक्त बातों की जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी रमेंद्र कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि इस दौरान पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक जगह पर एकत्र होने,धारदार हथियार या आग्नेयास्त्र लेकर चलने,सुबह 9 बजे से शाम से 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा परीक्षा केंद्र के भीतर परीक्षार्थी या उससे संबंधित व्यक्ति द्वारा मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क ा प्रयोग वर्जित रहेगा.

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