जमुई. सदर थाना कांड संख्या 280/14 में मंझवे निवासी शबनम कुमारी को पुलिस द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में सशरीर उपस्थित किया गया. इसके पश्चात सीजेएम ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अमित कुमार को दंड प्रक्रिया संहिता 164 के तहत शबनम का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया. न्यायालय में दिये गये बयान में शबनम ने मां के द्वारा डांटने पर स्टेशन चले जाने और स्टेशन पर गांव के ही मंगल मंडल से भेंट होने पर वह मुझे अपने घर मंझवे लेकर चला गया. जिस पर मां को आशंका हुई कि मंगल ने मेरा अपहरण कर लिया है, जो गलत है. उक्त मामले में शबनम की मां गीता देवी द्वारा सदर थाना में पांच नवंबर 2014 को शौच जाने के दौरान मंगल व शत्रुघ्न मंडल द्वारा मोटरसाइकिल से शबनम को अगवा कर लिये जाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
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दंड प्रक्रिया संहिता 164 के तहत बयान दर्ज
जमुई. सदर थाना कांड संख्या 280/14 में मंझवे निवासी शबनम कुमारी को पुलिस द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में सशरीर उपस्थित किया गया. इसके पश्चात सीजेएम ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अमित कुमार को दंड प्रक्रिया संहिता 164 के तहत शबनम का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया. न्यायालय में दिये गये बयान में […]
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