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469 शिक्षकों की गलत प्रोन्नति मामले में डीपीओ को सदेह होना है उपस्थित, देना होगा जवाब

469 शिक्षकों की गलत प्रोन्नति मामले में डीपीओ को सदेह होना है उपस्थित, देना होगा जवाब

सुब्रत सिन्हा, अररिया . निदेशक प्रशासन के आदेश के बाद आखिरकार अररिया डीपीओ स्थापना के विरुद्ध कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है. बता दें कि शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने 469 शिक्षकों के प्रोन्नति के मामले में दायर वाद संख्या 05 में आरडीडीई को कार्रवाई में सहयोग नहीं करने को लेकर डीपीओ स्थापना के विरुद्ध प्रपत्र क गठित करने का आदेश आरडीडीई को दिया है. दिलचस्प बात यह है कि आरडीडीई ने दूसरी बार डीपीओ स्थापना से कारण पृक्षा की है. वहीं इस मामले को लेकर 04 अप्रैल को आरडीडीई ने डीपीओ को स्पष्ट कहा कि वे अपना पक्ष सदेह उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. बता दें कि मो मोजाहिद आलम एवं अन्य बनाम जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया के वाद संख्या 05/2024 में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना अररिया के द्वारा भ्रामक तथ्य विवरणी दाखिल किया गया, जिस पर क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशक पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया ने अपने पत्र संख्या 190 दिनांक 30 मार्च 2024 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा दाखिल करने के लिये जिला शिक्षा पदाधिकारी/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को निर्देश दिया है. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक पूर्णिया प्रमंडल ने कहा है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक 289 दिनांक 22 फरवरी 2019 की कंडिका 04 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह पत्र मैट्रिक प्रशिक्षित वरीय वेतनमान में कालखंड के निर्धारण के निमित्त निर्गत किया गया है. प्रशिक्षण की अनुमान्यता से संबंधित कोई भी दिशा निर्देश इस पत्र में विनिर्दिष्ट नही किया गया है. पत्र में यह भी कहा गया है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा के प्रत्रांक 432 दिनांक 20 अप्रैल 2020 द्वारा मैट्रिक प्रशिक्षित का वरीय वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में कतिपय दिशा निर्देश किये गये हैं, जो स्वतः स्पष्ट है. पत्र में कहा गया है कि आपके द्वारा विभागीय स्वीकृत्यादेश निर्गत किये बिना हीं शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान दे दिया गया है. इस प्रकार आपके द्वारा निर्गत निर्देश विरोधाभाषी प्रतीत होता है. प्रोन्नति अथवा प्रशिक्षित का वेतनमान देने के क्रम में क्या इस पत्र की प्रसिंगकता नहीं है, इस संबंध में तथ्य विवरणी में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, ऐसे कई बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुये तथ्यात्मक संयुक्त प्रतिवेदन व वाद से संबंधित संगत कागजात यथा कार्यवाही की सत्यापित प्रति, वरीयता सूची की सत्यापित प्रति, निर्गत प्रोन्नति व एमएसीपी आदेश की सत्यापित प्रति के साथ 04 अप्रैल 2024 को अपराह्न 4.30 बजे क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशक पूर्णिय प्रमंडल के कार्यालय में उपस्थित रहने का आदेश निर्गत किया है.

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