सिलीगुड़ी : व्यांग को बैंक ने चेकबुक देने से मना किया
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 15 Jan 2019 5:42 AM
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सिलीगुड़ी : यूनियन बैंक की एसएफ रोड शाखा द्वारा एक दिव्यांग खाताधारक को चेकबुक इश्यू न किये जाने पर इन दिनों पूरा बवाल मचा हुआ है. पीड़ित ने चार महीने पहले चार सितंबर को सिलीगुड़ी थाना में बैंक के एसएफ रोड शाखा प्रबंधक के विरूद्ध लिखित मामला भी दायर कराया है. शहर के मिलनपल्ली के […]
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सिलीगुड़ी : यूनियन बैंक की एसएफ रोड शाखा द्वारा एक दिव्यांग खाताधारक को चेकबुक इश्यू न किये जाने पर इन दिनों पूरा बवाल मचा हुआ है. पीड़ित ने चार महीने पहले चार सितंबर को सिलीगुड़ी थाना में बैंक के एसएफ रोड शाखा प्रबंधक के विरूद्ध लिखित मामला भी दायर कराया है.
शहर के मिलनपल्ली के शक्तिगढ़ इलाके के रोड नंबर एक का वासिंदा व पीड़ित दिव्यांग सुजय कुंडु ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस की भू्मिका पर भी सवाल उठाया है. सुजय का कहना है कि उसने बीते साल 13 अप्रैल को यूनियन बैंक के एसएफ रोड शाखा में सेविंग एकाउंट खुलवाया था.
साथ ही चेकबुक और एटीएम के लिए भी आवेदन किया था. लेकिन तत्कालीन बैंक प्रबंधक ने बैंक कानून का हवाला देकर विकलांग व अशिक्षित लोगों को चेकबुक व एटीएम नहीं दिये जाने की बात कहकर आवेदन रद्द कर दिया.
सुजय ने आरोप लगाया कि विकलांग प्रमाण पत्र, 12वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र, मार्कशीट बैंक प्रबंधक को सौंपा,लेकिन उन्होंने चेकबुक इश्यू करने से साफ इंकार कर दिया. जब सुजय ने कई बार बैंक में दौड़ भाग की तो प्रबंधक ने केवल एटीएम जारी किया लेकिन चेकबुक जारी नहीं किया.
सुजय का कहना है कि आरबीआइ के कानून में साफ लिखा है कि अशिक्षित खाता धारक चाहे कोई भी क्यों न हो उसे चेकबुक जारी नहीं किया जा सकता. लेकिन वह 12वीं पास है उसके बावजूद चेकबुक नहीं दिया जा रहा.
जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआइ) से उससे सेविंग एकाउंट के खाते के तहत चेकबुक और एटीएम मिला हुआ है. सुजय ने बताया कि जब किसी भी हाल में चेकबुक नहीं मिला तो वह थक-हार कर बीते साल चार नवंबर को सिलीगुड़ी थाना में मामला दायर करवाया.
पुलिस ने यह कहकर शिकायत पत्र पर जीडीइ नंबर दिया कि सात दिनों के अंदर थाना से फोन किया जायेगा. सुजय का कहना है कि सात दिन तो क्या आज चार महीने बीत जाने के बाद भी न तो फोन आया और न ही कोई पुलिस अधिकारी. थाना में जाने पर भी कोई भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा.
दूसरी ओर बैंक के एक अधिकारी ने अपना नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर कहा कि आरबीआइ के नियम-कानून के तहत कोई भी अशिक्षित व्यक्ति खाता धारक को किसी भी शर्त पर चेकबुक इश्यू नहीं किया जा सकता. दिव्यांग अगर शिक्षित है तो बैंक को अपने खाता धारक ग्राहक को कानूनन चेकबुक इश्यू करने का अधिकार है.
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बैंक के एसएफ रोड शाखा के वर्तमान प्रबंधक और यूनियन बैंक के क्षेत्रीय वरिष्ठ प्रबंधक अभिषेक पंकज से उनके मोबाइल फोन पर कई बार संपर्क साधने की कोशिश की गयी, लेकिन संपर्क नहीं हो सका.
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