उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्टॉक एक्सचेंज का आधुनिकीकरण करेगी और उसे चंगा करेगी. उन्होंने कहा कि इसी कारण स्टांप ड्यूटी के प्रोपराइटर कर में छूट का प्रावधान रखा गया है. उन्होंने कहा कि फ्लैट व घर खरीदने पर आरंभ में पंजीकरण करने पर स्टांप ड्यूटी को पांच फीसदी से घटा कर दो फीसदी किया गया है. इससे आरंभ में पूरी राशि नहीं देनी होगी. उन्होंने कहा कि इससे फ्लैट खरीदने वालों की संख्या बढ़ेगी.
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पांच फीसदी स्टांप ड्यूटी चार वर्ष के अंदर देनी होगी, लेकिन यह राशि चार वर्ष के बाद के बाजार मूल्य के अनुसार नहीं देना होगा, वरन जिस वर्ष फ्लैट की बुकिंग की गयी है. उसी वर्ष के आइजीआर के वैल्यू के अनुसार ही स्टांप ड्यूटी देनी होगी. उन्होंने कहा कि आवासन क्षेत्र में कर छूट देने से राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा, क्योंकि आवासन से ही फिटिंग आदि भी जुड़ा हुअा है. इससे अधिक वैट की उगाही होगी. उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में जो कर छूट दी गयी है, उससे सुक्ष्म व लघु उद्योग को बढ़ावा मिलेगा. लघु व कुटीर उद्योग के व्यावसायियों को लाभ मिलेगा तथा इससे राजस्व उगाही में इजाफा होगा. इससे एक वर्ष में एक लाख 6 हजार रुपये की अधिक राजस्व उगाही होने की संभावना है.