कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर गुरुंग और 17 अन्य लोगोें ने सत्र अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया. उच्च न्यायालय ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी. गुरूंग गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के प्रमुख भी हैं. गुरूंग व 17 अन्य लोगों को अदालत ने 10 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी.
न्यायमूर्ति असीम कुमार राय और न्यायमूर्ति एमएम बनर्जी की पीठ ने 14 दिसंबर को तामांग हत्या मामले में 22 आरोपियों को अग्रिम जमानत मंजूर कर ली थी ओर उन्हें 21 दिसंबर तक सत्र अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था. तामांग की 21 मई 2000 को उस समय हत्या कर दी गयी थी, जब वह एक जनसभा की तैयारियों का जायजा ले रहे थे.