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तृणमूल सांसद कुणाल घोष की अंतरिम जमानत बढ़ाई गई

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्यसभा सदस्य कुणाल घोष की अंतरिम जमानत अवधि 23 दिसंबर तक बढ़ा दी है. वह कई करोड़ रुपये के सारधा घोटाले में आरोपी हैं. न्यायमूर्ति असीम कुमार रॉय और न्यायमूर्ति एम. एम. बनर्जी की खंडपीठ ने घोष की जमानत अवधि बढ़ा दी जिन्हें पांच अक्तूबर को इसी अदालत ने […]

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्यसभा सदस्य कुणाल घोष की अंतरिम जमानत अवधि 23 दिसंबर तक बढ़ा दी है. वह कई करोड़ रुपये के सारधा घोटाले में आरोपी हैं.

न्यायमूर्ति असीम कुमार रॉय और न्यायमूर्ति एम. एम. बनर्जी की खंडपीठ ने घोष की जमानत अवधि बढ़ा दी जिन्हें पांच अक्तूबर को इसी अदालत ने जमानत दी थी. खंडपीठ ने घोष को 11 नवम्बर तक अंतरिम जमानत दी थी जिन्हें तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी विरोधी कथित गतिविधियों के आरोप में निलंबित कर दिया था. सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद वह दो वर्ष से ज्यादा समय तक हिरासत में रहे.
घोष सारधा समूह के मीडिया व्यवसाय के प्रमुख थे और उन्हें दो लाख रुपये की जमानत पर रिहा किया गया था. पीठ ने निर्देश दिया था कि घोष अदालती कार्यवाही या जांच अधिकारियों से मुलाकात के अलावा महानगर के नरकेलडंगा थाना क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे.
सारधा घोटाला प्रकाश में आने के बाद घोष को 23 नवंबर 2013 को बिधाननगर थाने ने गिरफ्तार किया था. घोष द्वारा इस घोटाले में पार्टी नेताओं की संलिप्तता के आरोप लगाने पर तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में सितंबर 2013 में निलंबित कर दिया था.

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