पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने बताया कि जिला परिषद या पंचायत समिति में अगर किसी को परेशानी हो तो पंचायत विभाग सीधे लोगों को यह सुविधा प्रदान करेगा. यह परिसेवा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा में बिल लाने जा रही है. ग्राम विकास के कानून के अनुसार वर्तमान में दो मंजिली इमारत तक के लिए पंचायत, तीन मंजिली इमारत के लिए पंचायत समिति चार मंजिली या उससे ऊंची इमारत के निर्माण के लिए जिला परिषद से नक्शा पास करवाना होता है.
नक्शा रोकने के लिए कई प्रकार के गैरजरूरी कारण पेश किये जाते हैं, लोगों से पैसे एेंठने की भी काफी शिकायतें मिली हैं. इसलिए पंचायत विभाग ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नये कानून द्वारा अपनी परिसेवा का विस्तार कर वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करने का फैसला लिया है.