केंद्र की अधिसूचना पर 29 फरवरी तक अंतरिम स्थगन आदेश जारी करते हुए न्यायमूर्ति बनर्जी ने निर्देश दिया कि चार करोड़ रुपये में से 2.19 करोड़ रुपये कामगारों के वेतन और अन्य बकाये के भुगतान के लिए रखा जाये.
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कोर्ट का फरमान: डंकन्स के छह चाय बागानों की अधिग्रहण प्रक्रिया पर रोक, 4 करोड़ देने का निर्देश
कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को डंकन्स इंडस्टरीज लिमिटेड के स्वामित्व वाले छह खस्ताहाल चाय बागानों के अधिग्रहण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और कंपनी को निर्देश दिया है कि वह 22 फरवरी तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में चार करोड़ रुपये जमा करे, ताकि कामगारों को राहत दी जा सके. न्यायमूर्ति संजीव […]
कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को डंकन्स इंडस्टरीज लिमिटेड के स्वामित्व वाले छह खस्ताहाल चाय बागानों के अधिग्रहण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और कंपनी को निर्देश दिया है कि वह 22 फरवरी तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में चार करोड़ रुपये जमा करे, ताकि कामगारों को राहत दी जा सके.
न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह किसी सरकारी बैंक में अलग खाता खोले और उसमें 22 फरवरी तक चार करोड़ रुपये जमा कराये. कंपनी ने उसके छह चाय बागान का प्रबंधन सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिये जाने की पहल को चुनौती दी थी.
डंकन्स के नागेश्वरी चाय बागान में सेवानिवृत्त महिला श्रमिक की मौत
मटेली. गुरुवार रात को मटेली ब्लॉक के डंकन्स के नागेश्वरी चाय बागान में एक सेवानिवृत्त महिला चाय श्रमिक की मौत हो गयी. स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों से पता चला है कि मृतका का नाम चीमा खड़िया (60) है. उनका घर बागान के 22 नंबर लाइन में है. बताया जाता है कि वह काफी दिनों से बीमार थी. गुरुवार रात को उनकी हालत अचानक बिगड़ गयी. परिवार के लोगों को उन्हें अस्पताल ले जाने का भी समय नहीं मिल पाया. घर में ही उनकी मौत हो गयी. परिजनों की शिकायत है कि बागान बंद होने के कारण घर में रुपये-पैसे के अभाव की वजह से वे उनका ठीक से इलाज नहीं करा पाये. वहीं, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि चीमा को लकवा मार जाने के कारण उनकी मौत हो गयी.
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