कोलकाता: माकपा नेता और पश्चिम बंगाल की पूर्ववर्ती वाममोरचा सरकार के आवास मंत्री रहे गौतम देव को सोमवार को बैंकशाल कोर्ट ने जमानत दे दी. उन्हें यह जमानत भूमि घोटाले के मामले में दी गयी है. बैंकशाल कोर्ट केमजिस्ट्रेट सी सिन्हा ने पूर्व आवास मंत्री देव को दक्षिण 24 परगना जिले के महेशतला थाना क्षेत्र के जोट शिवरामपुर में कथित भूमि घोटाले के सिलसिले में 2000 रुपये की राशि पर जमानत दी.
अप्रैल 2013 में टालतला थाना के अंतर्गत आवास विभाग ने एक आपराधिक मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पूर्ववर्ती वाममोरचा के शासनकाल के दौरान राज्य सरकार के आवास बोर्ड और दो निजी कंपनियों के बीच भूमि सौदे से सरकारी खजाने को 21.37 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. सीआइडी ने देव समेत 17 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. राज्य सरकार ने सीआइडी को मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी.
इसके बाद अदालत ने गौतम देव के खिलाफ समन जारी किया था. आज गौतम देव अदालत में उपस्थित हुए. अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर की. मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी. उन पर आइपीसी की धारा 406 (आपराधिक विश्वास हनन), धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और धारा 34 (साझा मंशा) के तहत आरोप लगाये गये थे. न्यायाधीश ने दो हजार रुपये के व्यक्तिगत बांड पर जमानत याचिका मंजूर की.