इसके बाद सीआइडी की टीम ने आठ आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की थी. इसके बाद सुनवाई प्रक्रिया के दौरान अदालत में 31 गवाहों के बयान दर्ज किये गये. तकरीबन ढाई वर्ष तक जांच चलने के बाद मंगलवार को इसकी सुनवाई प्रक्रिया पूरी हुई. न्यायाधीश ने 28 जनवरी को इस पर फैसला सुनाने की तिथि मुकर्रर की है. जानकारों के मुताबिक जिन धाराओं के तहत इन पर आरोपपत्र दायर किये गये हैं, उसमें सबसे कम 20 वर्ष और सबसे ज्यादा फांसी की सजा मिलने का प्रावधान है.
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कामदुनी गैंगरेप मामले में फैसला 28 जनवरी को
कोलकाता. उत्तर 24 परगना के कामदुनी में एक स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप मामले की सुनवाई प्रक्रिया बैंकशाॅल कोर्ट के नगर दायरा अदालत में मंगलवार को संपन्न हुई. न्यायाधीश संचिता सरकार इस मामले पर फैसला 28 जनवरी 2016 को दोपहर दो बजे सुनाएंगी. इस मामले सीआइडी ने कुल नौ बदमाशों को गिरफ्तार किया था. सभी […]
कोलकाता. उत्तर 24 परगना के कामदुनी में एक स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप मामले की सुनवाई प्रक्रिया बैंकशाॅल कोर्ट के नगर दायरा अदालत में मंगलवार को संपन्न हुई. न्यायाधीश संचिता सरकार इस मामले पर फैसला 28 जनवरी 2016 को दोपहर दो बजे सुनाएंगी. इस मामले सीआइडी ने कुल नौ बदमाशों को गिरफ्तार किया था. सभी आरोपियों के खिलाफ आइपीसी की धारा 376डी अर्थात गैंगरेप व 302 अर्थात हत्या जैसे प्रमुख धाराओं के तहत आरोपपत्र दायर किया गया था. सुनवाई के दौरान जेल में ही इसमें से एक बदमाश की मौत हो गयी थी.
ज्ञात हो कि उत्तर 24 परगना के कामदुनी नामक एक गांव में सात जून की शाम को द्वितीय वर्ष की एक छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना घटी थी. गैंगरेप के बाद बदमाशों ने छात्रा के साथ मारपीट कर उसका कत्ल कर दिया था.
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