कोलकाता/मुंबई : शेयर बाजार नियामक सेबी ने अवैध ‘आलू खरीद’ निवेश योजना चलानेवाली महनगर की कंपनी व उसके 11 शीर्ष कार्यकारियों पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है.
सेबी ने कह दिया है कि जब तक कंपनी निवेशकों से एकत्र किये गये रुपये वापस नहीं करती, तब तक प्रतिबंध जारी रहेगा. इससे पहले, भी सेबी द्वारा सुमंगल कंपन, इसके प्रवर्तकों व निदेशकों को आदेश जारी किया था, लेकिन सेबी के आदेशों को कंपनी ने पालन नहीं किया.
इसके बाद सेबी ने यह आदेश पूर्व में दिये गये निर्देश का सुमंगल व इसके प्रवर्तकों व निदेशकों द्वारा अनुपालन नहीं किये जाने के बाद जारी किया है. इससे पूर्व सेबी ने जुलाई में इन्हें अवैध सामूहिक निवेश योजना बंद करने और तीन महीने के भीतर निवेशकों को धन लौटाने को कहा था.
बाजार नियामक ने पश्चिम बंगाल में चलायी जा रही ‘आलू खरीद’ निवेश योजना की जांच के बाद अपना पूर्व का आदेश नौ जुलाई को पारित किया था. इस निवेश स्कीम में निवेशकों को 15 महीने के भीतर 100 प्रतिशत लाभ देने का वादा किया गया.