90 डेसिमल का ही पटाखा वैध होने पर लग सकती है मुहर-राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद जल्द जारी करेगा अधिसूचना-ग्रीन ट्राइव्यूनल द्वारा पर्षद को अपना निर्देश जारी के लिए दिये गये छूट के बाद हुआ फैसला-आर्डर की कॉपी आते ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लेगा फैसलाकोलकाता. राज्य सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अदालत के निर्देश के बीच छिड़ी कानूनी लड़ाई का गुरुवार को समाधान निकाल लिया गया. राज्य में कितने डेसिमल का पटाखा वैध होगा, इसकी मुहर लगने पर सहमति बन गयी है. राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद सूत्रों के मुताबिक इस वर्ष राज्य में दीपावली में 90 डेसिमल का ही पटाखा वैध होगा. सूत्रों के मुताबिक उच्चतम अदालत ने देश के सभी राज्यों के लिए 125 डेसिमल आवाज वाले पटाखे को वैध बताया था. लेकिन सिर्फ महानगर में 90 डेसिमल आवाज वाले पटाखों के वैध होने के कारण इसे लेकर अदालत में फिर से आवेदन किया गया था. सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस मामले को ग्रीन ट्राइव्यूनल के पास भेजा था और आपस में इसका सुलह निकाल लेने की सलाह दी थी. इसके बाद राज्य प्रदूषण बोर्ड की तरफ से ग्रीन ट्राइव्यूनल को एक रिपोर्ट भी सौंपी गयी थी. इस रिपोर्ट में क्यों इस राज्य में 90 डेसिमल आवाज वाले पटाखे वैध होंगे, इसके पीछे के कारण को दर्शाया गया था. अदालत सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ग्रीन ट्राइव्यूनल की तरफ से राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को इस मामले में खुद फैसला लेने को कहा गया है. आशंका जतायी जा रही है कि ग्रीन ट्राइव्यूनल के इस निर्देश के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से खुद के 90 डेसिमल आवाज वाले पटाखों के वैध होने के निर्देश को ही फिर से नोटिफिकेशन कर कारगर किये जाने की संभावना है. इस मामले में पर्षद के चेयरमैन कल्याण रूद्र ने बताया कि ग्रीन ट्राइव्यूनल के ऑर्डर की फ्रेस कॉपी उनके पास नहीं आयी है. उनके हाथ में कॉपी आते ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ सलाह करने के बाद नया निर्देश जारी होगा.
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90 डेसिमल का ही पटाखा वैध होने पर लग सकती है मुहर-राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद जल्द जारी करेगा अधिसूचना-ग्रीन ट्राइव्यूनल द्वारा पर्षद को अपना निर्देश जारी के लिए दिये गये छूट के बाद हुआ फैसला-आर्डर की कॉपी आते ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लेगा फैसलाकोलकाता. राज्य सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अदालत के निर्देश […]
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