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सबंग में छात्र नेता की हत्या का मामला: तृणमूल छात्र नेताओं की जमानत याचिका खारिज

कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट ने सबंग में छात्र नेता हत्याकांड के सिलसिले में तृणमूल छात्र परिषद के दो नेताओं की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. इन छात्र नेताओं के नाम मुन्ना अली व सनवर अली हैं. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची व न्यायाधीश शंकर आचार्य की अवकाशकालीन खंडपीठ ने इस जमानत याचिका को खारिज […]

कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट ने सबंग में छात्र नेता हत्याकांड के सिलसिले में तृणमूल छात्र परिषद के दो नेताओं की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. इन छात्र नेताओं के नाम मुन्ना अली व सनवर अली हैं. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची व न्यायाधीश शंकर आचार्य की अवकाशकालीन खंडपीठ ने इस जमानत याचिका को खारिज किया.

जमानत याचिका की सुनवाई में विरोधी पक्ष के वकीलों ने तीव्र विरोध करते हुए कहा कि एक ही मामले में कुछ के खिलाफ गैरजमानती धाराएं लगायी गयी हैं और कुछ के खिलाफ छोटी-मोटी जमानती धाराएं लगायी गयी हैं.

इसपर खंडपीठ ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर कैसे चार्जशीट में इनके खिलाफ जमानती धाराएं लगायी गयीं. दोनों आरोपी अवैध तरीके से इकट्ठा होने और हमले में आरोपी हैं. फिर भी उनके खिलाफ जमानती धाराएं लगायी गयीं. अदालत में सवाल पूछा कि दोनों के खिलाफ छोटी-मोटी धाराएं कैसे लगायी गयीं. अदालत का यह भी कहना था कि निचली अदालत को मामले की सुनवाई में पुलिस के कथन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि तथ्यों पर नजर रख कर विचार करना चाहिए.

क्या है मामला
गत सात अगस्त को सबंग के सजनीकांत महाविद्यालय में कृष्णपद जाना नामक छात्र की हमले में मौत हो गयी थी. पुलिस ने गत 16 सितंबर को मामले की चार्जशीट दी थी. दोनों तृणमूल छात्र परिषद नेताओं की जमानत याचिका को निचली अदालत ने भी खारिज कर दिया था.

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