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हाइकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
कोलकाता : तारातला में पोर्ट के जमीन विवाद पर हाइकोर्ट ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से सभी तथ्य को रिपोर्ट की सूरत में तलब किया है. इस रिपोर्ट में यह उल्लेख करना होगा कि पोर्ट की कितनी जमीन खाली और कितनी जमीन पर अन्य का कब्जा है. विस्तृत रिपोर्ट गुरुवार को हाइकोर्ट में जमा करनी होगी. […]
कोलकाता : तारातला में पोर्ट के जमीन विवाद पर हाइकोर्ट ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से सभी तथ्य को रिपोर्ट की सूरत में तलब किया है. इस रिपोर्ट में यह उल्लेख करना होगा कि पोर्ट की कितनी जमीन खाली और कितनी जमीन पर अन्य का कब्जा है. विस्तृत रिपोर्ट गुरुवार को हाइकोर्ट में जमा करनी होगी. इस संबंध में तारातला थाने की पुलिस पोर्ट की सहायता करेगी. यह निर्देश न्यायाधीश दीपंकर दत्त ने दिया है.
क्या है मामला
उल्लेखनीय है कि एक निजी संस्था पर अवैध तरीके से 10 बीघा जमीन कब्जा करने का पोर्ट ने अदालत में आरोप लगाया था. इसमें 69 हजार वर्ग फीट वेंकटेश फिल्म्स के अधीन थी. इस जमीन पर कुछ दिन पूर्व जब वेंकटेश फिल्म्स जब दखल लेने गयी तो विवाद उत्पन्न हुआ. इसके बाद ही हाइकोर्ट में पोर्ट ट्रस्ट ने पुलिस असहयोग का मामला दायर किया था.
मंगलवार को मामले में वेंकटेश फिल्म के वकील बिल्लोदल भट्टाचार्य ने कहा कि वह जमीन छोड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन उन्हें समय दिया जाये. पोर्ट ट्रस्ट के साथ जमीन का करार आवेरी के साथ हुआ था. इसमें से 10 बीघा जमीन आवेरी ने एलएमजी को 14 मार्च, 2003 को सब लीज दिया था. इसमें से वेंकटेश फिल्म्स ने 69 हजार वर्ग फीट जमीन एलएमजी से लीज पर लिया था.
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