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एमपीएस मामले में संपत्ति की सूची के लिए फिर से जांच होगी

कोलकाता. एमपीएस की संपत्ति की सूची को लेकर विवाद खड़ा होने के बाद इसकी फिर से जांच का निर्देश कलकत्ता हाइकोर्ट ने दिया है. बुधवार को मामले की सुनवाई कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ में हुई. राज्य सरकार की ओर से वकील प्रणव दत्त ने संपत्ति की […]

कोलकाता. एमपीएस की संपत्ति की सूची को लेकर विवाद खड़ा होने के बाद इसकी फिर से जांच का निर्देश कलकत्ता हाइकोर्ट ने दिया है. बुधवार को मामले की सुनवाई कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ में हुई.
राज्य सरकार की ओर से वकील प्रणव दत्त ने संपत्ति की सूची को लेकर इंस्पेक्टर जनरल व रजिस्ट्रेशन ने एक रिपोर्ट फाइल की है. उसमें कहा गया है कि एमपीएस द्वारा पर्याप्त दस्तावेज मुहैया नहीं किये गये, लेकिन एमपीएस के मुताबिक पर्याप्त दस्तावेज दिये गये हैं. अदालत ने भी इसकी पुष्टि की है. इस पर खंडपीठ ने कहा कि राज्य की एजेंसी को फिर से दस्तावेज की जरूरत है
इसलिए एमपीएस उक्त दस्तावेज दें. इस पर एमपीएस के वकील किशोर दत्त व श्रीजीत चक्रवर्ती ने कहा कि एमपीएस के रजिस्टर्ड कार्यालय को खोलने की अनुमति दी जाये. खंडपीठ ने ऑफिस खोल कर सीबीआइ, सेबी व इडी द्वारा दोनों पक्षों के वकीलों के अलावा विधाननगर कमिश्नरेट के उपायुक्त की मौजूदगी उक्त फाइलों को निकालने का निर्देश दिया है.
कार्यालय को 21 व 22 अगस्त को खोला जायेगा. 28 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी. उस दिन एमपीएस व राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट दी जायेगी. चिटफंड मामलों को लेकर विशेष बेंच के गठन के मामले के संबंध में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट की वैधता को लेकर चर्चा के बाद इस संबंध में खंडपीठ फैसला करेगी. इडी के वकील ने कहा था कि केवल इडी ही संपत्ति को कुर्क कर सकती है, लेकिन उन्हें उसे बेचने का अधिकार नहीं है. इससे पहले रोजवैली के एक मामले में न्यायाधीश अरिजीत बनर्जी ने एक कमेटी का गठन किया था.
लेकिन उसकी कानूनी वैधता को चुनौती देते हुए इडी ने खंडपीठ में अपील मामला दायर किया है. खंडपीठ ने कहा है कि सप्ताह के एक दिन गुरुवार या शुक्रवार को आधे दिन केवल चिटफंड मामलों की सुनवाई की जा सकती है या नहीं इसका फैसला बाद में लिया जायेगा. शुक्रवार को एमपीएस के अलावा पैलान व टावर ग्रुप के मामलों की भी सुनवाई हुई. इनकी अगली सुनवाई आगामी चार सितंबर को फिर होगी.

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