कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश तपोव्रत मुखर्जी ने विश्वभारती के वाइस चांसलर सुशांत दत्तगुप्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की वैधता को चुनौती दी गयी थी. उल्लेखनीय है कि सुशांत दत्त गुप्ता के खिलाफ प्रशासनिक असफलता, आर्थिक अनियमितता, अवैध नियुक्ति आदि का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के प्रदीप भट्टाचार्य, भाजपा के एसएस अहलूवालिया व तृणमूल के सौगत राय समेत अन्य लोगों ने राष्ट्रपति के पास शिकायत की थी. इसके बाद केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने तीन सदस्यीय एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया. इस कमेटी ने गत 24 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट जमा देते हुए आरोपों को सही बताया था. वाइस चांसलर के खिलाफ रिपोर्ट में कई सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति से इस संबंध में कदम उठाने की अनुमति भी मांगी गयी थी. इसके बाद ही सुशांत दत्तगुप्ता ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की वैधता पर प्रश्न उठाया था. उनका कहना था कि विश्वभारती के चांसलर प्रधानमंत्री हैं. राष्ट्रपति विजिटर हैं. लिहाजा एचआरडी मंत्रालय उनके खिलाफ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन नहीं कर सकती है. केंद्र सरकार की ओर से पूर्व में अदालत में कहा गया था कि इस मामले में राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी है. बुधवार को सुशांत दत्तगुप्ता की याचिका को खारिज कर दिया गया.
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विश्वभारती के वीसी की याचिका खारिज
कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश तपोव्रत मुखर्जी ने विश्वभारती के वाइस चांसलर सुशांत दत्तगुप्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की वैधता को चुनौती दी गयी थी. उल्लेखनीय है कि सुशांत दत्त गुप्ता के खिलाफ प्रशासनिक असफलता, आर्थिक अनियमितता, अवैध नियुक्ति आदि का आरोप लगाते हुए कांग्रेस […]
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